
पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश, 24 घंटे में भारत से जाना होगा
क्या है खबर?
भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक और पाकिस्तानी अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया है। सरकार ने इस अधिकारी को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस अधिकारी पर भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप आचरण नहीं करने का आरोप है।
पहलगाम हमले के बाद उपजे तनाव के बीच भारत का ये बड़ा कदम है।
रिपोर्ट
भारत ने उच्चायोग के प्रभारी को विरोध पत्र भी सौंपा
भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी चार्ज डी'अफेयर को तलब कर एक कूटनीतिक विरोध पत्र भी सौंपा है।
इसमें निर्देश दिया गया कि भारत में तैनात कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक या अधिकारी अपने विशेषाधिकारों और दर्जे का दुरुपयोग न करे।
ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है, जब उच्चायोग के कर्मचारियों का जासूसी गतिविधियों में नाम सामने आ रहा है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के जासूसी कांड में भी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश की भूमिका सामने आई है।
पिछला कदम
पहले भी उच्चायोग से निकाले गए थे कर्मचारी
22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कूटनीतिक कदम उठाए थे। इसी के तहत पाकिस्तानी उच्चायोग में अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई थी।
भारत ने सभी पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को भी एक हफ्ते के भीतर देश छोड़ने को कहा था। इसके अलावा उच्चायोग के कुछ अधिकारियों को भी 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित किया गया था।