NCP नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 2 महीने की अंतरिम जमानत
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए 2 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद मलिक की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोई विरोध नहीं किया। मलिक फरवरी, 2022 से जेल में बंद हैं। उन्हें 17 महीने बाद जमानत मिली है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
आजतक के मुताबिक, मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी थी। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दा और अन्य संबंधित बीमारियों की वजह से अस्पताल में हैं, इसलिए स्वास्थ्य शर्तों के आधार पर वो सख्ती से जमानत का आदेश पारित कर रहे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले महीने खारिज की थी याचिका
जानकारी के मुताबिक, मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर जमानत मांगी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वह गुर्दे की गंभीर बीमारी समेत अन्य रोगों से जूझ रहे हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि, कोर्ट ने 13 जुलाई के आदेश में जमानत खारिज कर दी। बता दें, मलिक को ED ने फरवरी 2022 में भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।