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    मुंबई 1993 धमाके: टाइगर मेनन की पारिवारिक संपत्ति केंद्र सरकार को सौंपने के आदेश
    मुंबई 1993 बम धमाकों के आरोपी टाइगर मेनन की संपत्ति केंद्र को सौंपी जाएगी

    मुंबई 1993 धमाके: टाइगर मेनन की पारिवारिक संपत्ति केंद्र सरकार को सौंपने के आदेश

    लेखन गजेंद्र
    Aug 30, 2024
    11:40 am

    क्या है खबर?

    महाराष्ट्र की विशेष टाडा कोर्ट ने मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के वांछित आरोपी टाइगर मेनन की पारिवारिक संपत्ति को केंद्र सरकार को सौंपने के आदेश दिए हैं।

    मेनन के परिवार के 3 फ्लैट माहिम के अल हुसैन भवन में है, जिसे कुर्क किया गया था। कोर्ट ने 1994 के कुर्की के आदेश को भी खारिज कर दिया है।

    उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के कोर्ट रिसीवर को इसका प्रभारी बनाया गया था।

    आदेश

    क्यों दिया गया यह आदेश?

    अल हुसैन सहकारी आवास सोसायटी ने अपने सचिव के जरिए याचिका दायर कर 3 विवादित संपत्तियों को जब्त करने या निपटाने, मरम्मत करने, रखरखाव बकाया, संपत्ति कर और अन्य व्ययों की वसूली के लिए 41.46 लाख रुपये ब्याज सहित मांगा था।

    सोसाइटी की यह भी मांग थी कि कोर्ट रिसीवर को पुर्नविकास समझौतों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मिले।

    कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि जब्ती आदेश के मद्देनजर केंद्र सरकार विवादित संपत्तियों की मालिक है।

    पहचान

    क्या है टाइगर मेनन के घरों का मामला?

    1993 मुंबई धमाके में मेनन समेत उसके परिवार के कई लोगों को दोषी ठहराया गया, जिसमें कुछ बरी हो गए और कुछ फरार हैं। धमाकों का मास्टरमाइंड मेनन भी फरार है।

    मेनन के भाई याकूब को मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2015 में फांसी मिली, जो इस मामले में मृत्युदंड पाने वाला इकलौता दोषी था।

    मेनन के 6 भाई इसी भवन में रहते थे। एक फ्लैट मेनन की मां, दूसरा भाभी और तीसरा पत्नी के नाम पर था।

    धमाका

    पूरे देश में 1993 बम धमाकों से मचा था हड़कंप

    मुंबई के 12 जगहों पर 12 मार्च, 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोग मारे गए और 713 लोग घायल हुए थे।

    बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी धमाका हुआ, जिसमें 50 मौत हुई थी। उस समय 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई।

    मामले में दाऊद इब्राहिम, मेनन, उसकी मां समेत अन्य परिवार के लोग गिरफ्तार हुए। हालांकि, मां बरी हो गई।

    संजय दत्त भी हथियार रखने के आरोपी थे, जिनको 2006 में बरी कर दिया गया था।

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