कोरोना: महाराष्ट्र में नई पाबंदियां, 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे ऑफिस और सिनेमाघर
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे महाराष्ट्र में हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने नई पाबंदियों का ऐलान किया है। ये पाबंदियां 31 मार्च तक लागू रहेंगी। इनमें से कुछ पाबंदियां पहले से जारी थी, जिन्हें अब आगे बढ़ा दिया गया है। नए आदेश के तहत सभी सिनेमाघर, थियेटर, ऑडिटोरियम और प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क इनमें प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
आदेश में क्या कहा गया है?
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि थियेटर, ड्रामा हॉल और ऑडिटोरियम का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह आवश्यक और स्वास्थ्य सेवाओं ने नहीं जुड़े प्राइवेट ऑफिस को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि सरकारी ऑफिसों के मामले में फैसला वहां के मुख्य अधिकारी पर छोड़ा गया है। वो नियमों का पालन करते हुए फैसला ले सकेगा।
पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे उत्पादन संयंत्र
आदेश में आगे कहा गया है कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े कारोबार पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। हालांकि, सरकार ने सलाह दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए काम करने एक जगह पर कामगारों की संख्या कम की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए उत्पादन संयंत्र स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर शिफ्ट बढ़ा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को संक्रमण की चेन तोड़ने में अहम कदम माना जाता है।
नियमों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
सरकार ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कई अन्य कदम भी सुझाए हैं। इनमें सिमेमाघरों और थियेटर के प्रवेश द्वारों पर तापमान जांचने के लिए उपकरण लगाने का कहा है ताकि बुखार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। इसके अलावा आदेश में सुविधाजनक जगहों पर हैंड सैनिटाइजर रखने को भी कहा गया है। सरकार ने चेताया है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
मॉल्स में प्रवेश के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
BMC ने 22 मार्च से मुंबई के शॉपिंग मॉल्स में प्रवेश के लिए लोगों के पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास रिपोर्ट नहीं होगी तो उसका वहीं टेस्ट किया जाएगा।
नियमों के उल्लंघन पर हो सकती है ये कार्रवाई
महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई थियेटर, ऑडिटोरियम और ड्रामा हॉल नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो महामारी के जारी रहने तक उसके खोलने पर प्रतिबंध लग सकता है।
नागपुर में जारी है एक हफ्ते का लॉकडाउन
कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने राज्य में कई पाबंदियां लागू की है। नागपुर में जहां एक हफ्ते का लॉकडाउन चल रहा है, वहीं कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं। सरकार की तरफ से ऐसे भी संकेत दिए गए हैं कि अगर मरीजों की संख्या में इसी तरह इजाफा जारी रहता है तो मुंबई में भी लॉकडाउन लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
महाराष्ट्र और देश में संक्रमण की क्या स्थिति?
महाराष्ट्र में बीते दिन सामने आए 25,833 मामलों के साथ मरीजों की कुल संख्या 23,96,340 हो गई है। इनमें से 53,138 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो भारत में बीते दिन कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए और 154 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,14,331 हो गई है। इनमें से 1,59,370 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।