भारतीय रेलवे: शायद आप रेलवे के इन छह नियमों से होंगे अपरिचित
क्या है खबर?
भारतीय रेलवे में ट्रेन बुकिंग, कैंसिलेशन और यात्रा से संबंधित अनगिनत नियम हैं।
हालाँकि रेलवे के ये नियम स्थायी नहीं हैं। ये समय-समय पर बदलते और अपग्रेड होते रहते हैं। इस वजह से यात्रियों को सभी नियमों का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए आज हम आपको भारतीय रेलवे के छह ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शायद आप पहले से नहीं जानते हों, लेकिन ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है।
नियम 1
तत्काल टिकट के रिफ़ंड को लेकर नियम
पहले तत्काल टिकटों पर रिफ़ंड के बारे में कोई नियम नहीं था, लेकिन अब तत्काल टिकट पर भी रिफ़ंड मिल सकता है।
जानकारी के अनुसार, अगर आपकी ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट है या उसका मार्ग बदल गया है और ट्रेन आपके स्टेशन पर नहीं आती है, तो आप तत्काल टिकट पर रिफ़ंड का दावा कर सकते हैं।
इसके अलावा गंतव्य स्टेशन से पहले ट्रेन की यात्रा समाप्त हो जाती है, तब भी आप रिफ़ंड ले सकते हैं।
नियम 2 और 3
बोर्डिंग स्टेशन पर यात्री की अनुपस्थिति के बारे में नियम, मिडल बर्थ पर सोने के घंटे
अगर कोई यात्री बोर्डिंग स्टेशन पर अनुपस्थित है, तो ट्रेन टिकट परीक्षक (TTE) को किसी अन्य यात्री को बुक की गई सीट आवंटित करने से पहले एक घंटे या अगले दो स्टॉप (जो भी पहले हो) तक इंतज़ार करना होता है।
वहीं जिन लोगों को मिडल बर्थ आवंटित की गई है वो लोग रात में 10:00 बजे से लेकर सुबह 06:00 बजे तक सो सकते हैं। सभी स्लीपर बर्थ के यात्रियों को ये नियम पालन करना आवश्यक है।
नियम 4 और 5
ट्रेन में पक्षियों को लाने के बारे में नियम, डिब्बाबंद भोजन की क़ीमतें
अगर आप किसी पालतू पक्षी के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो आपको लगेज वैन में पिंजरे को जमा करना होगा, क्योंकि पक्षियों को माल के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही आपको अपने पालतू पक्षी की सुरक्षा और देखभाल की पूरी ज़िम्मेदारी भी लेनी होगी।
सभी डिब्बाबंद चीज़ों को MRP पर ही बेचा जाना चाहिए। अगर कोई विक्रेता इस नियम का उलंघन करता है, तो दंड यहाँ तक कि उसका लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है।
जानकारी
खोए हुए टिकट के डुप्लीकेट टिकट पाने के बारे में नियम
अगर आपके पास प्रिंटेड टिकट है, लेकिन आप उसे खो देते हैं, तो आप अपने बोर्डिंग स्टेशन पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वैद्य पहचान प्रमाण पत्र और डुप्लीकेट टिकट आवेदन पत्र जमा करना होगा।