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होम / खबरें / देश की खबरें / कर्नाटक: हिजाब विवाद पर आज आएगा हाई कोर्ट का फैसला, कई इलाकों में धारा 144 लागू
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कर्नाटक: हिजाब विवाद पर आज आएगा हाई कोर्ट का फैसला, कई इलाकों में धारा 144 लागू

कर्नाटक: हिजाब विवाद पर आज आएगा हाई कोर्ट का फैसला, कई इलाकों में धारा 144 लागू
लेखन प्रमोद कुमार
Mar 15, 2022, 08:23 am 3 मिनट में पढ़ें
कर्नाटक: हिजाब विवाद पर आज आएगा हाई कोर्ट का फैसला, कई इलाकों में धारा 144 लागू
कर्नाटक: हिजाब विवाद पर आज आएगा हाई कोर्ट का फैसला

कर्नाटक में पिछले साल शुरू हुए हिजाब विवाद पर आज हाई कोर्ट का फैसला आना है। इसे देखते हुए राजधानी बेंगलुरू समेत राज्य के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोमवार शाम को हाई कोर्ट के अधिकारियों ने पुलिस के साथ अहम बैठक की थी। बेंगलुरू पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने आदेश जारी कर शहर में 15 से 21 मार्च तक लोगों के इकट्ठा होने, प्रदर्शनों और आयोजनों पर रोक लगा दी है।

जानकारी
उडुपी में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा में भी प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर मंगलवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। सबसे पहले उडुपी में कुछ छात्राओं ने कक्षाओं में हिजाब पहनकर न जाने के आदेश का विरोध किया था।

हिजाब विवाद
पिछले महीने पूरी हो गई थी सुनवाई

25 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब बेंच ने कहा था कि उसने पिछले 15 दिनों में मामले से जुड़ी सभी 11 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। इसमें दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया है और उनके धार्मिक विश्वास और सरकार के अधिकारों को समझने का प्रयास किया है।

सुनवाई
सुनवाई में उठा अनुच्छेद-25 और हिजाब अनिवार्यता का मुद्दा

सुनवाई के दौरान कोर्ट में अनुच्छेद-25 और हिजाब अनिवार्यता का मुद्दा उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि हिजाब पर रोक का सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद-25 (धार्मिक स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। राज्य किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं पर सवाल नहीं उठा सकता और लोगों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। उस दौरान कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के पूर्ण आदेशों के अध्ययन की बात कही थी।

सुनवाई
सरकार ने कही अनुच्छेद 25 का उल्लंघन न करने की बात

इस मामले में कर्नाटक सरकार ने दलील दी थी कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा यानी अनिवार्य नहीं है और इसके उपयोग को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता है। सरकार का कहना था कि धर्म को शिक्षण संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल परिसर में आ सकती है, लेकिन क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अंतरिम आदेश
हाई कोर्ट ने दिया था धार्मिक ड्रेस की जिद नहीं करने का आदेश

मामले में 10 फरवरी को पूर्ण पीठ ने छात्रों को फैसला आने तक धार्मिक ड्रेस पहनने की जिद नहीं करने और सरकार को स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने का अंतरिम आदेश दिया था। उसके बाद सरकार ने 14 फरवरी से 10वीं तक के स्कूल और 16 फरवरी से सभी कॉलेजों को फिर से खोल दिया था। हालांकि, उसके बाद भी कुछ छात्राएं हिजाब पनकर कॉलेज पहुंच रही थी। इसको लेकर आठ जिलों में धारा-144 लगाई गई थी।

पृष्ठभूमि
कैसे हुई विवाद की शुरुआत?

कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरूआत 28 दिसंबर को उडुपी के पीयू कालेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न देने इसे हुई थी। इसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन किया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कई छात्र विरोध में उतरने से यह उडुपी से दूसरे जिलों में भी फैल गया। ​9 फरवरी को हाई कोर्ट मामले को तीन जजों वाली पूर्ण पीठ को रेफर कर दिया था। जिसके बाद लगातार सुनवाई हुई थीं।

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प्रमोद कुमार
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IIMC से पढ़ा। सच्ची, जरूरी और काम की हर बात आप तक पहुंचाने की कोशिश। राजनीतिक पार्टियों में हलचल से लेकर देश-दुनिया की बड़ी और अहम घटनाओं पर नजर रखता हूं। खबर को खबर की तरह आपके सामने पेश करने का प्रयास रहता है।
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