भारत ने अफगानी नागरिकों के लिए अनिवार्य किया ई-वीजा, पहले मिले सभी वीजा हुए अवैध
क्या है खबर?
तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है।
अब अफगानिस्तान से भारत आने वाले अफगानी नागरिकों को आवश्यक रूप से ई-वीजा लेना होगा। बिना ई-वीजा के उन्हें देश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने इस आदेश के जरिए ई-आपातकालीन एक्स-विविध वीजा की शुरुआत करके वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की है। इसकी देश की सुरक्षा में अहम भूमिका होगी।
घोषणा
विदेश मंत्रालय ने की ई-वीजा की घोषणा
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "अफगानिस्तान में सुरक्षा हालातों के मद्देनजर सभी अफगान नागरिकों को अब से केवल ई-वीजा पर ही भारत की यात्रा करनी चहिए।"
मंत्रालय ने आगे कहा, "मौजूदा हालातों में भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक www.indianvisaonline.gov.in पर ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके मिलने के बाद ही उन्हें देश में प्रवेश दिया जाएगा।"
कारण
भारत ने क्यों अनिवार्य किया है ई-वीजा?
दरअसल, हाल ही सामने आई रिपोर्टों में कहा गया था कि देश छोड़ने की जद्दोजहद में कुछ अफगानी नागरिकों के पासपोर्ट और पुराने वीजा कहीं खो गए हैं। ऐसे में संदिग्ध लोग भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई-वीजा की व्यवस्था को लागू किया है।
इस व्यवस्था के तहत अब ऐसे अफगानी नागरिक जो पहले वीजा हासिल कर चुके हैं और वर्तमान में भारत में नहीं है, उनके वीजा अवैध माने जाएंगे।
घोषणा
भारत ने किया था आपातकालीन ई-वीजा जारी करने का ऐलान
इससे पहले भी भारत ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए 17 अगस्त को भारत आने की इच्छा रखने वाले अफगान नागरिकों के लिए आपातकालीन ई-वीजा जारी करने का ऐलान किया था। इसमें किसी विशेष धर्म की बाध्यता भी नहीं लगाई गई थी।
मंगलवार को गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "गृह मंत्रालय ने वीजा प्रावधानों की समीक्षा की है। भारत में प्रवेश के लिए ई-आपातकालीन और अन्य वीजा की नई श्रेणी बनाई गई है।"
प्रक्रिया
वीजा के लिए किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वीजा नीति के अनुसार, जो विदेशी नागरिक किसी ऐसे उद्देश्य के लिए वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं जो विशेष रूप से किसी अन्य मौजूदा वीजा श्रेणी में नहीं आता है, उन्हें उचित अवधि के लिए 'एक्स-विविध' वीजा दिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत के दूतावासों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और दिल्ली में अर्जियों की जांच की जाएगी।
जानकारी
छह महीने के लिए दिया जाएगा ई-वीजा
गृह मंत्रालय के अनुसार, 'एक्स-विविध' वीजा की अवधि छह महीने की होगी और इसे किसी अन्य वीजा में नहीं बदला जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इसे अन्य वीजा में बदलवाना चाहता है तो उसे भारत आने के 14 दिन में इसके लिए पंजीयन कराना होगा।
हालात
तालिबान ने 15 अगस्त को किया था अफगानिस्तान पर कब्जा
बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करते हुए देश में नया शासन लागू करने की घोषणा की थी। उसके बाद से वहां के लोग देश छोड़कर जाने के लिए दौड़ रहे हैं।
हालात यह रहे कि 15 अगस्त को ही हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो गए।
इतना ही नहीं लोगों चलते विमान के टायरों पर लटक गए। ऐसे में ऊंचाई से गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी।