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    #NewsBytesExplainer: विदेश से एक साथ कितना सोना ला सकते हैं भारतीय?
    कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को 14 किलोग्राम सोना लाते हुए बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है

    #NewsBytesExplainer: विदेश से एक साथ कितना सोना ला सकते हैं भारतीय?

    लेखन आबिद खान
    Mar 06, 2025
    06:26 pm

    क्या है खबर?

    कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। 4 मार्च को वे दुबई से सोने की तस्करी करते हुए बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पकड़ी गई हैं।

    रान्या अपने साथ 14.8 किलोग्राम सोना ला रही थी, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है। इस सोने को उन्होंने एक खास बेल्ट में छिपा रखा था।

    आइए जानते हैं विदेशों से सोना लाने पर नियम क्या कहते हैं।

    मामला

    सबसे पहले अभिनेत्री रान्या का मामला जानिए

    दरअसल, बीते 15 दिनों में रान्या 4 बार दुबई गई थीं, इस वजह से राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की उन पर नजरें थीं।

    4 मार्च को रान्या दुबई की एक फ्लाइट से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पहुंची तो DRI टीम ने उन्हें पकड़ लिया।

    तलाशी लेने पर रान्या के बेल्ट और जैकेट में चालाकी से छुपाया गया 14.8 किलोग्राम सोना मिला। इसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपये है। इसके बाद रान्या को गिरफ्तार कर लिया गया।

    नियम

    विदेशों से सोना लाने पर क्या कहते हैं नियम?

    पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अनुसार, भारतीय नागरिक विदेशों से आभूषण, सिल्ली और सिक्के के तौर पर सोना ला सकते हैं।

    हालांकि, एक निश्चिम सीमा के बाद दूसरे देश से भारत में सोना लाने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कस्टम ड्यूटी लगती है।

    अगर कोई पुरुष 20 ग्राम तक सोना ला रहा है तो कोई शुल्क नहीं लगता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी 40 ग्राम तक सोना ला सकते हैं।

    मात्रा

    विदेशों से कितना सोना लाया जा सकता है?

    अगर कोई पुरुष 20 से 50 ग्राम सोना भारत ला रहा है तो 3 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर 50 से 100 ग्राम ला रहा है तो 6 प्रतिशत और 100 ग्राम से ज्यादा सोना लाने पर 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी देनी होगी।

    वहीं, महिलाएं 40 ग्राम तक सोना बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकती हैं।

    इसके बाद 40-100 ग्राम पर 3 प्रतिशत, 100-200 ग्राम पर 6 प्रतिशत और 200 ग्राम से ज्यादा पर 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती है।

    अधिक सोना

    निर्धारित सीमा से ज्यादा सोना लाने पर क्या होता है?

    अगर कस्टम ड्यूटी दिए बिना आप तय सीमा से ज्यादा सोना ला रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

    कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत आपको 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

    वहीं, विदेशी मुद्रा और नियमन अधिनियम (FEMA) के तहत आपको एक साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। दोनों ही कानूनों में आपको सोना भी जब्त कर लिया जाएगा।

    तस्करी

    भारत में सोने की तस्करी सबसे ज्यादा कहां से होती है?

    भारत में सबसे ज़्यादा सोना संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से आता है, क्योंकि वहां सोने की कीमत कम है। इसके बाद म्यांमार दूसरे नंबर पर है।

    6 मार्च को UAE में 10 ग्राम यानी एक तोला 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 83,670 रुपये थी। वहीं, भारत में 87,980 रुपये थी।

    महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु सोने की तस्करी के मामले में सबसे आगे हैं। सोने की तस्करी के करीब 60 प्रतिशत मामले इन राज्यों में दर्ज होते हैं।

    सोना

    जब्त किए गए सोने के साथ क्या होता है?

    सोने को जब्त करने के बाद कस्टम विभाग आरोपी को नोटिस जारी कर सोने से जुड़े सवाल पूछता है। अगर विभाग जवाबों से सहमत नहीं होता है तो सोने को डिस्पोज किया जाता है।

    सोने पर सील लगाकर इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भेजा जाता है। RBI इसे 999.5 शुद्धता वाले सोने में बदलकर वापस कस्टम विभाग को भेजता है। कस्टम विभाग सील लगाकर सोने को नीलामी के लिए दोबारा RBI के पास भेजता है।

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