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मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की शर्तों को पूरा करेगी सरकार, जानिए जेल में क्या-क्या सुविधा मिलेगी
मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर केंद्र सरकार ने बेल्जियम सरकार को पत्र लिखा

मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की शर्तों को पूरा करेगी सरकार, जानिए जेल में क्या-क्या सुविधा मिलेगी

लेखन गजेंद्र
Sep 08, 2025
11:00 am

क्या है खबर?

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से कर्ज लेकर धोखाधड़ी करने के प्रमुख आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर उठ रही मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को केंद्र सरकार ने दूर किया है। गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर भरोसा दिलाया है कि आरोपी को भारत में यूरोपियन मानवाधिकार मानकों के मुताबिक रखा जाएगा। चोकसी को प्रत्यर्पित किए जाने पर किन शर्तों के तहत रखा जाएगा, केंद्र ने बेल्जियम को इस बारे में आश्वास्त किया है।

शर्त

क्या चोकसी को मिलेगा VIP ट्रीटमेंट?

मनी9लाइव ने ET के हवाले से बताया कि आरोपी को महाराष्ट्र की मुंबई में आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां उसे सुविधाएं दी जाएंगी। आरोपी का सेल आम कैदियों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें शौचालय, छत वाले पंखे, ट्यूब लाइट, मच्छर भगाने का उपकरण होंगे। उसके साथ अन्य आर्थिक अपराधियों को भी रखा जाएगा। उसे मेडिकल सुविधा, 3 बार पौष्टिक खाना और घर का खाना, साफ कपड़े और बिस्तर दिया जाएगा।

चिंता

क्यों उठ रही चोकसी के मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं?

चोकसी को भारतीय अधिकारियों के औपचारिक अनुरोध के बाद अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। वह अभी जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने आरोपी के बिगड़ते स्वास्थ्य और कैंसर के इलाज का हवाला देते हुए उन्हें राहत देने की अपील की थी। अग्रवाल का तर्क था कि अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और संभावित राजनीतिक उत्पीड़न के कारण प्रत्यर्पण से चोकसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

आरोप

2018 में देश छोड़कर भागे थे चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी

चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक PNB से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने बैंक की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर वचन पत्र (LoU) और विदेशी ऋण पत्र (FLC) का इस्तेमाल किया। धोखाखड़ी का मामला सामने आने से पहले दोनों जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गए थे। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI कर रही है।