दिल्ली में जहरीली हुई हवा, AQI 300 के पार; केंद्र का एक्शन प्लान लागू
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। इसके बाद शनिवार को केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी कार्य योजना का पहला चरण लागू कर दिया। दिल्ली के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। इसके चलते अब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू होंगे।
दिल्ली में आज से GRAP का पहला चरण लागू
सर्दियों के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण की जांच के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) का पहला चरण आज से लागू हो गया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दिल्ली में न रुकने वाले मालवाहक वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य प्रतिबंध भी सख्ती से लागू होंगे।
पहले चरण के तहत 27 प्रमुख बिंदुओं का एक्शन प्लान लागू
GRAP के पहले चरण में 27 प्रमुख बिंदुओं का एक्शन प्लान लागू किया गया है। इसके तहत अब 500 वर्गमीटर या उससे ऊपर के प्रोजेक्ट, जो सरकारी वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, वहां निर्माण या ध्वस्तीकरण पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके अलावा समय-समय पर सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल और प्रदूषण कम हो सके। साथ ही पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की जाएगी।
होटलों में कोयले और लड़की के इस्तेमाल पर रोक
GRAP के पहला चरण लागू के बाद भोजनालयों, रेस्तरां और होटलों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही अब खुले में कूड़ा जलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स में भी प्रदूषण के उत्सर्जन के नियमों का सख्त तरीके से पालन करना होगा। साथ ही अब औद्योगिक इलाकों में ईट की भट्टियों और हॉट मिक्स प्लांट में सिर्फ मान्य ईंधन के इस्तेमाल की छूट दी जाएगी।
दिल्ली में पटाखे चलाने पर हो सकती है जेल
दिल्ली सरकार ने बीते सालों में लगातार सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्थिति को देखते हुए इस साल दिवाली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उन्हें चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार के इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और 6 महीने की जेल भी सजा हो सकती है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।
क्या हैं GRAP के वर्गीकृत 4 चरण?
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए GRAP को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के 4 चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण- 'खराब' (AQI 201-300), दूसरा चरण- 'बहुत खराब' (AQI 301-400), तीसरा चरण- 'गंभीर' (AQI 401-450) और चौथा चरण- 'अत्यधिक गंभीर' (AQI 450 से ज्यादा)। GRAP में पहले चरण के तहत पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेशों को सख्ती से लागू करने की सिफारिश की गई है।
न्यूजाबाइट्स प्लस
दिल्ली-NCR में इस साल जनवरी से 30 सितंबर के बीच औसत AQI 167 रहा, जो बीते 6 साल में इस अवधि में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के दौरान 2020 में AQI गुणवत्ता इतनी बेहतर थी। दिल्ली में साल 2022, 2021, 2019 और 2018 की अवधि में औसत AQI 180 से 193 के बीच था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 39 शहर शामिल हैं।