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    फुल वैक्सीनेटेड अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को क्वांरटीन होने की जरूरत नहीं, आज से नए नियम लागू

    फुल वैक्सीनेटेड अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को क्वांरटीन होने की जरूरत नहीं, आज से नए नियम लागू
    लेखन प्रमोद कुमार
    Oct 25, 2021, 01:24 pm 1 मिनट में पढ़ें
    फुल वैक्सीनेटेड अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को क्वांरटीन होने की जरूरत नहीं, आज से नए नियम लागू
    फुल वैक्सीनेटेड अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को क्वांरटीन होने की जरूरत नहीं

    पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आज से भारत में पहुंचने के बाद होम क्वारंटीन नहीं होना होगा। केंद्र सरकार ने इसे लेकर दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। यह फैसला उन देशों से आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जहां भारतीय यात्रियों के लिए ऐसी छूट दी गई है। हालांकि, सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के पास RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा और एयरलाइंस को यात्रियों को विमान में बैठाने से पहले उनकी रिपोर्ट चेक करनी होगी।

    इन देशों से आने वाले यात्रियों को मिलेगी छूट

    सरकार ने कहा है कि दुनियाभर में वैक्सीनेशन की कवरेज बढ़ रही है और महामारी के बदलते रूप को देखते हुए दिशानिर्देशों को सशोधित किया गया है। नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, अरमेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया से आने वाले यात्रियों पर ये नियम लागू होंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बावे से आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।

    क्या हैं नए नियम?

    अगर किसी यात्री को वैक्सीन नहीं लगी है या केवल एक खुराक लगी है तो उसे भारत पहुंचने के बाद कोरोना वायरस टेस्ट करवाना होगा। इसके बिना वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसके बाद उन्हें सात दिनों तक होम क्वारंटीन होना होगा। आठवें दिन एक बार फिर उन्हें टेस्ट करवाना होगा। अगर इसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अगले सात दिनों तक अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी। साथ ही उन्हें दूसरे सभी नियम मानने होंगे।

    इन नियमों का भी करना होगा पालन

    यात्रियों को अपनी रिपोर्ट की सत्यता को लेकर एक फॉर्म भरना होगा। अगर उनकी रिपोर्ट फर्जी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हवाई कंपनियों केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा की अनुमति देंगी, जिन्होंने एयरसुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म भरा होगा। विमान में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और केवल वहीं यात्री विमान में सवार हो सकेंगे, जिनमें महामारी के कोई लक्षण नहीं हैं।

    अगले आदेश तक जारी रहेंगे नियम

    अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने से संबंधित एयरलाइंस, हवाई अड्डे, समुद्री सीमा या जमीनी सीमा से जुड़े नियमों को भी मानना जरूरी होगा। आज से लागू हुए ये नियम अगले आदेश तक जारी रहेंगे। समय-समय पर नियमों की समीक्षा होती रहेगी।

    दुनियाभर में क्या है संक्रमण की स्थिति?

    जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक, दुनियाभर में लगभग 24.36 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 49.48 लाख लोगों की मौत हुई है। सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में 4.54 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 7.36 लाख लोगों की मौत हुई है। 3.52 करोड़ संक्रमितों और 4.55 लाख मौतों के साथ भारत अमेरिका के बाद दूसरा सर्वाधिक प्रभावित देश है। हालिया दिनों में इंग्लैंड, तुर्की और रूस जैसे देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

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