गोवा अग्निकांड: क्या क्लब मालिक लूथरा भाइयों को थाईलैंड से भारत लाया जा सकता है?
क्या है खबर?
गोवा के अरपोरा स्थित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड में छिपे हैं। घटना की अगली सुबह दोनों थाईलैंड भाग गए थे। अब दोनों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है। वहीं, इस मामले में गोवा पुलिस ने लूथरा भाइयों के साझेदार अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया है। आइए जानते हैं क्या लूथरा भाइयों का थाइलैंड से प्रत्यर्पण हो सकता है।
नोटिस
लूथरा भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी
जांच में पता चला कि लूथरा ब्रदर्स 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 1073 से थाईलैंड के फुकेट भाग गए गए थे। अधिकारियों ने FIR दर्ज होते ही दोनों के आवास पर छापा भी मारा था। अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। वहीं, गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की भी मदद ली जा रही है।
प्रत्यर्पण
क्या थाईलैंड से हो सकता है प्रत्यर्पण?
भारत ने 2013 में थाईलैंड के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 2015 में लागू हुई थी। इसके तहत, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध और आर्थिक अपराध समेत कई तरह के अपराधों में शामिल भगोड़े को प्रत्यर्पित किए जाने का प्रावधान है। इस संधि में ऐसे अपराधी के लिए प्रत्यर्पण का प्रावधान है, जो दोनों में से किसी देश में ट्रायल या सजा के लिए वांछित है और दोनों में से किसी देश में पाया जाता हो।
अपराध
किन अपराधों में शामिल वांछितों का हो सकता है प्रत्यर्पण?
समझौते के तहत, ऐसे अपराधों में प्रत्यर्पण किया जा सकता है, जिनमें दोनों देशों के कानूनों में कम से कम एक साल की जेल की सजा या किसी अन्य तरह की गंभीर सजा दी जा सकती हो। भारत में प्रत्यर्पण का फैसला करने का जिम्मा विदेश मंत्रालय और थाईलैंड में यह अटॉर्नी जनरल के पास है। दोनों देश प्रत्यर्पण के लिए लिखित में कूटनीतिक माध्यमों के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
हिरासत
अब तक 6 लोग गिरफ्तार
अगर अजय को गिरफ्तार किया जाता है, तो यह इस मामले में छठी गिरफ्तारी होगी। इससे पहले पुलिस ने क्लब के चीफ मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 6 दिसंबर की रात नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की जलकर मौत हुई थी और कई लोग झुलस गए थे।
प्लस
क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस?
ब्लू कॉर्नर नोटिस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल जारी करता है। संगठन की वेबसाइट के अनुसार, ब्लू कॉर्नर नोटिस देशों को दुनियाभर में कहीं भी वांछित व्यक्तियों/अपराधों पर जानकारी के लिए अलर्ट और अनुरोध साझा करने में सक्षम बनाता है। इसके लिए जांच एजेंसी को इंटरपोल से अनुरोध करना होता है। इसके अलावा इंटरपोल 6 तरह के और नोटिस जारी करता है- रेड, यलो, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। हर एक नोटिस का अलग-अलग उद्देश्य होता है।