EPF क्लेम रिजेक्ट होने के क्या होते हैं कारण? दाखिल करते समय रखें ये सावधानी
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जरूरत पड़ने पर अपने सदस्यों को पैसा निकालने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें कर्जा न लेना पड़ा। इसके लिए आपको EPFO के पोर्टल पर क्लेम करना होता है, लेकिन कई बार यह खारिज कर दिया जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में पता होने पर आप पहले से सुधार कर सकते हैं। आइये जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) क्लेम किन कारणों से खारिज हो जाता है।
गलती
रिकॉर्ड मेल नहीं खाना
EPF क्लेम खारिज होने की सबसे बड़ी वजह आपका जानकारी का मेल नहीं खाना है, जिसके कारण आपको क्लेम नहीं मिल पाता है। कई बार देखा जाता है कि EPFO के रिकॉर्ड और आधार कार्ड में आपका नाम अलग-अलग होता है। इस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए क्लेम के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना चाहिए। इसके अलावा जन्मतिथि अलग-अलग होने पर भी दिक्कत आ सकती है। इस गलती को ठीक करना जरूरी है।
अकाउंट नंबर
अकाउंट नंबर सावधानी से करें चेक
EPFO में गलत बैंक अकाउंट नंबर भी ज्यादातर मामलों में क्लेम रिजेक्ट होने का कारण होता है। इसलिए, क्लेम दाखिल करते समय अकाउंट नंबर जांच लेना चाहिए। अगर, आपका आधार, UAN से लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा अटक जाएगा। इसके अलावा क्लेम के लिए उचित फॉर्म जमा नहीं करना भी दावा खारिज कर सकता है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि क्लेम दाखिल करते समय हमेशा एक बार अपनी जानकारी अच्छे चेक कर लें।