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गोवा क्लब मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में बोले- हम भी पीड़ित
गोवा क्लब मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है

गोवा क्लब मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में बोले- हम भी पीड़ित

लेखन आबिद खान
Dec 10, 2025
03:57 pm

क्या है खबर?

गोवा के अरपोरा स्थित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड में हैं। दोनों ने वहीं से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। याचिका में दोनों ने दावा किया कि वे क्लब के दिन-प्रतिदिन का कामकाज नहीं संचालते हैं और इसके लिए स्टाफ और क्लब मैनेजर जिम्मेदार हैं। दोनों ने खुद को पीड़ित भी बताया।

याचिका

लूथरा भाइयों का तर्क- हमारे कई कारोबार, रोजाना के कामकाज नहीं देखते

याचिका में लूथरा भाइयों ने तर्क दिया कि इस घटना के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि क्लब के स्थानीय प्रबंधकों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लूथरा भाइयों के वकील तनवीर अहमद मीर और सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि क्लब उनके पार्टनर और मैनेजर चलाते हैं। चूंकि, क्लब के 3 पार्टनर हैं, जो कई कारोबार चलाते हैं, इसलिए किसी भी फर्म के रोजाना के कामकाज खुद नहीं देखते हैं।

कोर्ट

लूथरा भाई बोले- हम पीड़िता, घटना से आहत हैं

सुनवाई के दौरान वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, "मामला बहुत सरल है। मेरे मुवक्किल देश लौटना चाहते हैं और गोवा की अदालत का सामना करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतनी रियायत मांग रहे हैं कि उन्हें भारत लौटने और गोवा कोर्ट में पेश होने का मौका दिया जाए। इस हादसे में लोग दम घुटने से मरे हैं, लेकिन मेरे मुवक्किल भी इस घटना से आहत और चिंतित हैं। वे भी पीड़ित हैं।"

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थाईलैंड

वकील बोले- काम से थाईलैंड गए थे लूथरा ब्रदर्स

पुलिस के मुताबिक, लूथरा भाई घटना के 5 घंटे के भीतर ही दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। हालांकि, सौरभ ने कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया कि आग लगने से एक दिन पहले वह एक व्यावसायिक बैठक के लिए विदेश गए थे। उनके वकील सिद्धार्थ ने कोर्ट में कहा, "6 दिसंबर को आवेदक अपने पेशेवर कार्यों और संभावित रेस्तरां स्थलों के संबंध में एक व्यावसायिक बैठक के लिए थाईलैंड गए थे।"

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