पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जान का खतरा बताया
क्या है खबर?
एक भारतीय अधिकारी के साथ मिलकर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता ने अपने परिजनों के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
'मिस्टर एक्स' नाम से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उन्होंने भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें चेक गणराज्य की जेल से छुड़ाने का अनुरोध किया है।
बता दें, गुप्ता भारतीय नागरिक हैं और वर्तमान में चेक गणराज्य के प्राग या चेकिया में जेल में हैं।
गुहार
गुप्ता ने लगाया जेल में जबरन मांस खिलाने का आरोप
लाइव लॉ के मुताबिक, एक कट्टर हिंदू और शाकाहारी होने का दावा करते हुए याचिकाकर्ता निखिल गुप्ता ने आरोप लगाया कि चेक गणराज्य में हिरासत के दौरान उसे जबरन गोमांस और सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, जो उसकी धार्मिक मान्यताओं और मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस, भारत में अपने परिवार से संपर्क करने के अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व लेने की स्वतंत्रता से भी वंचित किया गया।
सुनवाई
गुप्ता का दावा, अवैध रूप से हिरासत में लिया गया
गुप्ता ने दावा किया कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और चेक के अधिकारियों की बजाय अमेरिकी एजेंट्स ने उन्हें हिरासत में लिया।
उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि उनका जीवन खतरे में है। उन्होंने सरकार से उनके प्रत्यर्पण की अमेरिका की याचिका में दखल देने को भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मंत्रालय के दखल देने के लिए ये बेहद संवेदनलशील मामला है। अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी।
परिचय
अमेरिका के कहने पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किए गए थे गुप्ता
52 वर्षीय निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है और इसी साल 30 जून को उन्हें चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी अमेरिका के कहने पर हुई थी।
दरअसल, अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है। इसी के तहत अमेरिका के अनुरोध पर गुप्ता की गिरफ्तारी हुई।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि गुप्ता नशीले पदार्थों और हथियारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में भी शामिल रहा है।
आरोप
गुप्ता पर क्या आरोप?
आरोप है कि निखिल गुप्ता ने एक भारतीय अधिकारी के इशारे पर अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रची थी।
अमेरिका में उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुकदमे के अनुसार, गुप्ता ने एक शख्स के जरिए एक सुपारी किलर को पन्नू को मारने की सुपारी दी थी।
हालांकि, ये शख्स एक अमेरिकी एजेंट था, वहीं सुपारी किलर खुद भी एक अंडरकवर एजेंट था।
इससे हत्या की साजिश का अंजाम से पहले ही भंडाफोड़ हो गया।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
गुरपतवंत सिंह पन्नू अमृतसर के खानकोट गांव से आता है और पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई के बाद विदेश चला गया था। तभी से वो कनाडा तो कभी अमेरिका में रह रहा है।
यहां से वो खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देता है और समय-समय पर वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगलता है।
उसी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से खालिस्तानी संगठन SFJ का गठन किया था।
भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया हुआ है।
जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने चेक गणराज्य की कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से चेक गणराज्य की कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। उसने कहा कि अगर कोई नियम तोड़ा गया है तो उसी देश में याचिका दाखिल करनी होगी। न्यायाधीश संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने याचिका पर सुनवाई की।