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    तमिलनाडु के TASMAC मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ED को फटकार, कहा- सभी सीमाएं लांघ रहे
    तमिलनाडु TASMAC मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को फटकार लगाई है

    तमिलनाडु के TASMAC मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ED को फटकार, कहा- सभी सीमाएं लांघ रहे

    लेखन आबिद खान
    May 22, 2025
    12:59 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और छापेमारी पर रोक लगा दी है।

    इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आपकी ED सारी हदें पार कर रही हैं।

    दरअसल, कोर्ट ने ये टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें TASMAC पर ED की छापेमारी का विरोध किया गया है।

    तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC)

    टिप्पणी

    कोर्ट ने कहा- ED संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही 

    मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने एसवी राजू से कहा, "आपकी ED सभी सीमाएं पार कर रही है। निगम के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है? आप व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते? आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं।"

    इसके बाद कोर्ट ने सभी तरह की अगली कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

    दलील

    सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने क्या दलील दी?

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "राज्य ने स्वयं 2014-21 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर शराब दुकान संचालकों के खिलाफ 41 FIR दर्ज की हैं। हालांकि, ED ने 2025 में घटनास्थल पर प्रवेश किया और मुख्यालय पर छापा मारा और अधिकारियों के फोन और डिवाइस जब्त कर लिए।"

    वहीं, TASMAC की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, "ED ने अधिकारियों के फोन की कॉपी ले ली है, जिससे निजता का उल्लंघन हो रहा है।"

    मामला

    क्या है मामला?

    दरअसल, 6 से 8 मार्च के बीच TASMAC के मुख्यालय पर ED ने छापेमारी की थी।

    ED का कहना था कि TASMAC के अधिकारी शराब की बोतलों की कीमत बढ़ाने, टेंडर में हेराफेरी करने और रिश्वतखोरी में संलिप्त थे, जिससे 1,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता हुई है।

    ED की इस छापेमारी को तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां से राहत नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

    हाई कोर्ट

    हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी तमिलनाडु सरकार की याचिका

    23 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और TASMAC की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने ED को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी।

    इसके बाद ED ने तमिलनाडु में कई स्थानों पर नए सिरे से छापेमारी की थी, जिसमें TASMAC के प्रबंध निदेशक एस विसकन और फिल्म निर्माता आकाश भास्करन के घर भी शामिल थे। विसकन से ED ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी।

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