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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में प्रदूषण गंभीर, मास्क काफी नहीं; वकीलों से किया ये आग्रह
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत गंभीर है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में प्रदूषण गंभीर, मास्क काफी नहीं; वकीलों से किया ये आग्रह

लेखन आबिद खान
Nov 13, 2025
05:07 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की स्थिति बहुत-बहुत गंभीर है और ये प्रदूषण लोगों के शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वकीलों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है और वे वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का इस्तेमाल करें।

वकील

पीठ ने वकीलों से कहा- कोर्ट मत आइए

पीठ ने वकीलों से आग्रह किया कि वे कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हों। कोर्ट ने कहा, "स्थिति बहुत गंभीर है! आप सभी यहां क्यों उपस्थित हो रहे हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है। कृपया इसका लाभ उठाएं।" इस दौरान कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम मास्क पहनकर आए हैं। इस पर पीठ ने कहा कि मास्क भी पर्याप्त नहीं हैं।

डेटा

कल कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा से मांगा था डेटा

वायु प्रदूषण को लेकर कल (12 नवंबर) को कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का डेटा मांगा था। राज्यों को एक हफ्ते के भीतर यह जानकारी देनी होगी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने GRAP का चौथा चरण लागू करने की मांग की थी। एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का डेटा या तो अपलोड नहीं हो रहा है या गलत अपलोड किया जा रहा है।

AQI

दिल्ली में AQI 400 पार

दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और आज सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह 8 बजे सबसे ज्यादा AQI बवाना में 460 दर्ज किया गया, जबकि NSIT द्वारका में सबसे कम 216 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास AQI 396 था। बीते दिन दिल्ली का औसत AQI 418 दर्ज किया गया था।

CAQM

CAQM की 9 बिंदुओं वाली कार्ययोजना लागू

प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली-NCR में GRAP के तीसरे चरण के तहत 9-बिंदु कार्ययोजना लागू की गई है। इसमें निर्माण गतिविधियों पर रोक, सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह, ट्रकों के प्रवेश पर रोक, पानी का छिड़काव और सड़कों की धुलाई में बढ़ोतरी, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक, स्कूलों में आउटडोर गतिविधियां बंद, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में, वृद्धि पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निगरानी और औद्योगिक इकाइयों की जांच में तेजी शामिल है।