
दिल्ली के आवारा कुत्तों को लेकर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अलग पीठ गठित
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले पर सुनवाई करेगी। बुधवार को कोर्ट ने इससे संबंधित स्वत: संज्ञान मामले को नई पीठ को सौंपा है। जिस पीठ ने पहले इस मामले पर सुनवाई कर 11 अगस्त को फैसला सुनाया था, उसके न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। नई पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल हैं, जो गुरुवार को सुनवाई करेंगे।
मामला
किन-किन मामलों पर होगी सुनवाई?
सुु्प्रीम कोर्ट की विशेष पीठ आवारा कुत्तों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसमें आवारा कुत्तों को पकड़ने के खिलाफ भी नई याचिकाएं शामिल हैं। फिलहाल, गुरुवार को नवगठित पीठ के सामने कुल 4 मामले सूचीबद्ध हैं। इनमें स्वतः संज्ञान मामला, 2024 की एक याचिका जिसका पहले कोर्ट में उल्लेख किया गया था और बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई के सामने आए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अन्य जनहित याचिका शामिल है।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को क्या दिया आदेश?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली-NCR के नगर निगम अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें स्थायी आश्रय देने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया का विरोध करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने संवेदनशील इलाकों से आवारा कुत्तों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने को कहा है। आदेश का पशु प्रेमियों ने विरोध शुरू कर दिया है।