NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / अग्निपथ योजना: दिल्ली हाई कोर्ट बोला- लंबा नहीं खींच सकते मामला, जवाब दाखिल करे केंद्र
    अगली खबर
    अग्निपथ योजना: दिल्ली हाई कोर्ट बोला- लंबा नहीं खींच सकते मामला, जवाब दाखिल करे केंद्र
    अग्निपथ योजना: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

    अग्निपथ योजना: दिल्ली हाई कोर्ट बोला- लंबा नहीं खींच सकते मामला, जवाब दाखिल करे केंद्र

    लेखन प्रमोद कुमार
    Aug 25, 2022
    01:53 pm

    क्या है खबर?

    सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।

    इसके लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया गया है। सरकार ने भी इस पर विस्तृत जवाब देने की बात कही है।

    हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एस प्रसाद ने 19 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करने की बात कही है।

    पृष्ठभूमि

    क्या है अग्निपथ योजना?

    अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया है।

    इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को 'अग्निवीर' कहा जाएगा। उन्हें चार साल के लिए सेना में सेवा का अवसर मिलेगा।

    इसके बाद योग्यता, इच्छा और मेडिकल फिटनेस के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा में बरकरार रखा जाएगा।इस योजना के खिलाफ देशभर में युवा सड़कों पर हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं

    जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में ट्रांसफर की थी याचिकाएं

    सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

    आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि भले ही नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई होनी है। आपको जवाब दाखिल करना चाहिए था।

    हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता।

    जवाब

    केंद्र ने क्या कहा?

    केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले ट्रांसफर करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक 78 मामले दिल्ली हाई कोर्ट में आने बाकी हैं। एक बार सभी मामले ट्रांसफर होने के बाद विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट ने कोर्ट को जानकारी दी कि जवाब तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नहीं दिखाया गया है।

    जानकारी

    कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?

    केंद्र के तर्क पर कोर्ट ने कहा, "कई तरह के मामले यहां लिस्ट हुए हैं। ऐसे मामले हैं, जहां भर्ती पूरी हो चुकी है या भर्ती आधे रास्ते में है। ये अलग-अलग तरह के मामले हैं। आप जवाब दायर करें। हम इस मामले को सुनेंगे।"

    न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)

    क्यों हो रहा अग्निपथ योजना का विरोध?

    योजना में भर्ती युवा स्थायी नहीं होंगे और न ही उन्हें पेंशन मिलेगी, हालांकि उन्हें चार साल बाद 10-11 लाख की एकमुश्त राशि दी जाएगी। युवाओं में इसी को लेकर सबसे अधिक आक्रोश है।

    हालांकि, विरोध के बाद सरकार ने योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन विरोध नहीं थम रहा है।

    बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित देश के 20 राज्यों में बड़े स्तर पर अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    दिल्ली हाई कोर्ट
    केंद्र सरकार
    सुप्रीम कोर्ट
    अग्निपथ योजना

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: शुभमन गिल का DC के खिलाफ बेहद खराब रहा है प्रदर्शन, जानिए आंकड़े  शुभमन गिल
    RCB बनाम KKR: बारिश की भेंट चढ़ा मैच, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई कोलकाता IPL 2025
    राहुल ने पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सूचना देने पर उठाए सवाल, केंद्र ने दिया जवाब राहुल गांधी
    IPL में सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े  केएल राहुल

    दिल्ली हाई कोर्ट

    दिल्ली: जीतेंद्र गोगी की हत्या के बाद गैंगवार की आशंका, जेलों में अलर्ट जारी दिल्ली
    दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन की मिक्स डोज पर मांगी केंद्र सरकार की राय केंद्र सरकार
    पिछड़ी जातियों को 75 साल बाद भी योग्यता के समान स्तर पर नहीं पहुंचा सके- केंद्र आरक्षण
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए ऑनलाइन पढ़ाई में गरीब बच्चों की मदद के आदेश दिल्ली सरकार

    केंद्र सरकार

    मारग्रेट अल्वा बोलीं- नेताओं के फोन कॉल्स पर 'बिग ब्रदर' की निगाह, सरकार ने दी प्रतिक्रिया BSNL
    चुनावों के दौरान मुफ्त उपहारों के वादों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र को भेजा नोटिस चुनाव आयोग
    मनी लॉन्ड्रिंग कानून: ED को गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED)
    SSC ने CGL परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी, ऐसे करें डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट

    सुप्रीम कोर्ट

    महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उद्धव ठाकरे
    देश में जो हो रहा उसकी जिम्मेदार हैं नुपुर, टीवी पर माफी मांगनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा
    नुपुर शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, अब कोलकाता पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस भाजपा समाचार
    महाराष्ट्र: फ्लोर टेस्ट से पहले शिंदे गुट को बड़ी सफलता, स्पीकर चुनाव में मारी बाजी महाराष्ट्र

    अग्निपथ योजना

    अग्निपथ योजना: विरोध के चलते कई राज्यों में हिंसा, तेलंगाना में युवक की मौत तेलंगाना
    सिकंदराबाद में तीन ट्रेनों में लगी आग के बीच 40 यात्रियों को कैसे सुरक्षित निकाला? तेलंगाना
    किन राज्यों ने की अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा? तेलंगाना
    अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों का बिहार बंद का आह्वान, राजद ने दिया समर्थन बिहार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025