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ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट पर रोक, शेयरों में आया उछाल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाविश अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है

ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट पर रोक, शेयरों में आया उछाल

Feb 18, 2026
11:16 am

क्या है खबर?

गोवा स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भाविश अग्रवाल के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। यह वारंट दक्षिण गोवा के जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी किया गया था। इसके बाद बुधवार को कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। सुबह करीब 9:25 बजे शेयर 3.6 फीसदी बढ़कर 29 रुपये/शेयर पर कारोबार कर रहे थे। पिछले सत्र में 2.5 फीसदी गिरकर 28.11 रुपये/शेयर पर बंद हुआ था।

बयान 

फैसले को लेकर कंपनी ने क्या कहा?

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने बयान में कहा, "बॉम्बे हाई कोर्ट ने दक्षिण गोवा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी वारंट पर रोक लगा दी है।" इसने यह भी बताया कि न्यायालय ने पाया कि वारंट जारी करने में आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता ने मीडिया संगठनों से अनुरोध किया है कि वे वास्तविक कानूनी स्थिति पर ध्यान दें और अटकलों से बचें।

मामला 

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक ग्राहक प्रितेश चंद्रकांत से जुड़ा है, जिन्होंने ओला S1 प्रो सेकेंड जेनरेशन स्कूटर में आई समस्याओं के संबंध में जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1.47 लाख रुपये वापस देने के साथ-साथ उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपये की मांग की है। नोटिस मिलने के बावजूद कंपनी प्रमुख भाविश अग्रवाल आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए तो फिर वारंट जारी किया गया।

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