दिल्ली में सांस लेने लायक नहीं हवा, वायु प्रदूषण का स्तर 'अति गंभीर' श्रेणी में दर्ज
दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। वायु प्रदूषण का स्तर बिगड़कर 'अति गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है। इसका असर मंगलवार को भी दिखा। मंगलवार को सुबह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोहरे की मोटी धुंध दिखाई पड़ी, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। इस दौरान समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) भी 494 पर पहुंच गया, जो 'अति गंभीर' श्रेणी में है। दिल्ली के 35 निगरानी स्टेशनों में से अधिकतर में AQI 500 के पार दर्ज किया गया।
दिल्ली के इन इलाकों में 500 के पार पहुंचा वायु प्रदूषण
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आनंद विहार, अशोक विहार, जहांगीरपुरी और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडिम, मुंडका, रोहिणी, पंजाबी बाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, वजीरपुर, आरके पुरम समेत कई इलाकों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा गुरूग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। यहां भी सुबह कोहरे की मोटी धुंध दिखाई पड़ी थी।
दिल्ली-NCR के स्कूलों में चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं
प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 22 नवंबर तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के समय में भी बदलाव हुआ है। निगम के कार्यालय सुबह 8:30 से और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से खुलेंगे।
दिल्ली में GRAP-4 के तहत लागू हैं पाबंदियां
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली-NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और GRAP-3 की पाबंदियां जारी रहेंगी।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर
सुप्रीम कोर्ट ने कल लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए AQI के बेहद गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद भी GRAP-4 की पाबंदियां लागू करने में देरी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर AQI 400 से नीचे भी आए तो भी GRAP-4 पाबंदियां वापस लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य संवैधानिक रूप से स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह बाध्य हैं।