दिल्ली: GRAP के नियम हुए सख्त, अब इन वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक
केंद्र सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों में बदलाव किया है। नए बदलावों के तहत, GRAP-3 के कुछ प्रावधानों को GRAP-2 में शामिल कर उसे सख्त बनाया गया है। अब BS6 डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक और CNG बसों को छोड़कर NCR के रास्ते दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली अन्य डीजल इंजन बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
ये बदलाव भी हुए
GRAP-3 के तहत, दिल्ली में केवल जरूरी सामान ले जा रहे वाहनों को छोड़कर सभी BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। GRAP-3 के अंतर्गत कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में होंगी। अगर GRAP-4 लागू होता है तो स्कूल 6ठीं से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी हाइब्रिड मोड में चला सकते हैं। प्रदूषण बढ़ने पर सरकारी कार्यालय भी कर्मचारियों को अलग-अलग समय काम के लिए बुला सकते हैं।
लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
दिल्ली में माल ढुलाई के लिए BS4 के डीजल इंजन वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी। दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS4 और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों का GRAP-3 के प्रवेश वर्जित रहेगा। पहले ये प्रावधान GRAP-4 में थे। सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा सफाई-बागवानी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वे ठंड से बचने के लिए लकड़ी या उपले न जलाएं।