
क्या बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी? सरकार का जवाब
क्या है खबर?
क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी मातृत्व और पितृत्व अवकाश के अलावा अपने माता-पिता की सेवा के लिए भी छुट्टी ले सकते हैं। यह जानकारी राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन का अवकाश मिल सकता है।
अवकाश
माता-पिता की सेवा के अलावा व्यक्तिगत लाभ के लिए अवकाश
मध्य प्रदेश की भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने संसद में सवाल पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है? इस पर राज्य मंत्री सिंह ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारी माता-पिता की देखभाल समेत व्यक्तिगत कारणों से अन्य पात्र अवकाश के अलावा प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश ले सकते हैं।
सुविधा
केंद्रीय कर्मचारियों को क्या-क्या मिलती है सुविधाएं?
केंद्रीय कर्मचारियों को 60 दिन के अवकाश के अलावा मातृत्व अवकाश के लिए महिला कर्मचारियों को 180 दिन और पितृत्व अवकाश के लिए पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर चिकित्सा अवकाश, कई मामलों में विशेष प्रशिक्षण अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश और खेल या अन्य गतिविधिया या परिस्थिति के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है। इसके अलावा आवास, चिकित्सा, यात्रा और बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलती है।
जानकारी
अंगदान करने पर 42 दिन की छुट्टी
इससे पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। यह छुट्टी सर्जरी के प्रकार पर निर्भर नहीं करेगी। भर्ती होने पर सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर इसे ले सकेंगे।