ICICI बैंक धोखाधड़ी मामला: वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली
ICICI बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे हाई कोर्ट से शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की पीठ ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। धूत को राहत देने के खिलाफ वकीलों की हस्तक्षेप याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और उनपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने के CBI के निवेदन को भी खारिज किया।
क्या है मामला?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिसंबर में मामले में वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन धूत, बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति को गिरफ्तार किया था। मामला वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को लोन देने में धोखाधड़ी और अनियमितता करने से जुड़ा है। CBI का आरोप है कि ICICI बैंक ने RBI दिशा-निर्देश और बैंक की नीतियों का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज दिया। मामले में कोचर दंपति को जमानत मिल चुकी है।