LOADING...
बिलकिस बानो गैंगरेप मामला: 3 दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा
बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों में 3 ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा

बिलकिस बानो गैंगरेप मामला: 3 दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा

लेखन गजेंद्र
Jan 18, 2024
11:49 am

क्या है खबर?

बिलकिस बानो के गैंगरेप मामले में 3 दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट से आत्मसमर्पण का समय बढ़ाने की मांग की है। ABP न्यूज के मुताबिक, आरोपियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कुछ समय मांगा है। गोविंद नाई ने 4 सप्ताह और मितेश भट्ट और रमेश चांदना ने 6-6 सप्ताह की मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया था और उसने आत्मसमर्पण करने को कहा था।

आत्मसमर्पण

कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिए दिया था 2 सप्ताह का समय

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश के बाद जेल से बाहर आए 11 दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर गुजरात जेल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण को कहा था। मामले में एक दोषी गोविंद नाई ने कोर्ट को बताया कि वह 55 वर्ष का है और उसके ऊपर अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख की जिम्मेदारी है। उसने बताया है कि वह अपने 2 बच्चों का भी भरण-पोषण करता है और हाल में सर्जरी भी कराई है।

घटना

क्या है मामला?

गुजरात दंगों के दौरान 3 मार्च, 2002 को दंगाइयों ने दाहोद में बिलकिस बानो के परिवार पर हमला कर उनकी 3 वर्षीय बेटी समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान उन्होंने 21 वर्षीय बिलकिस का गैंगरेप भी किया। तब वह 5 माह की गर्भवती थीं। 2004 में गैंगरेप के 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुजरात सरकार ने जेल में उनके बर्ताव को देखते हुए 15 अगस्त, 2022 को उन्हें रिहा कर दिया था।