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होम / खबरें / देश की खबरें / हिजाब विवाद: कर्नाटक में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज, उडुपी में धारा 144 लागू
देश

हिजाब विवाद: कर्नाटक में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज, उडुपी में धारा 144 लागू

हिजाब विवाद: कर्नाटक में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज, उडुपी में धारा 144 लागू
लेखन तौसीफ
Feb 13, 2022, 04:50 pm 3 मिनट में पढ़ें
हिजाब विवाद: कर्नाटक में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज, उडुपी में धारा 144 लागू
हिजाब विवाद: कर्नाटक में 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज, उडुपी में धारा 144 लागू

कर्नाटक में हिजाब विवाद को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। 10वीं तक के स्कूलों को सोमवार से खोलने का निर्देश दिया गया है, लेकिन 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों को अभी नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा हिजाब विवाद के चलते हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए उडुपी जिले में 14 फरवरी से धारा 144 लागू होने की खबर भी है।

अपील
मुख्यमंत्री ने की शांति बनाए रखने की अपील

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिजाब विवाद के बीच सोमवार से खुल रहे स्कूलों में शांति बनाएं रखने की अपील की है। हुबली में प्रेस वार्ता के दौरान बोम्मई ने कहा कि कल से 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे। उन्होंने कहा, "मैंने जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और स्कूल प्रशासन को शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। उच्च कक्षाओं के स्कूल और डिग्री कालेजों को स्थिति की समीक्षा करने के बाद खोला जाएगा।"

पृष्ठभूमि
कैसे हुई हिजाब विवाद की शुरुआत?

कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरूआत 28 दिसंबर को उडुपी के पीयू कालेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न देने से हुई थी। इसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बाद में कई छात्र विरोध में उतर आए और यह उडुपी से दूसरे जिलों में भी फैल गया। स्थिति को संभालने के लिए राज्य में स्कूल-कॉलेज 9 फरवरी से बंद हैं।

धारा 144
19 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144

कर्नाटक में स्कूलों के सोमवार से दोबारा खुलने के साथ धारा 144 लगाए जाने के उडुपी के फैसले को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। यह आदेश 19 फरवरी तक लागू रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एमकुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था। बता दें कि स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।

हाई कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि फैसला आने तक छात्र धार्मिक ड्रेस की जिद न करें और स्कूल-कॉलेजों को तत्काल खोला जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जेएम खाजी की बेंच ने कहा, "हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हिजाब पहनना मूल अधिकार है या नहीं। इसके अलावा इस पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम धर्म के पालन के लिए जरूरी है या नहीं है।"

मांग
भाजपा विधायक ने की NIA जांच की मांग

हिजाब विवाद में उडुपी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रघुपति भट ने कहा, "मैंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) जांच की मांग की है क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। पाकिस्तान के अलावा कोई मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि उडुपी में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और यह उनका धार्मिक अधिकार है, लेकिन स्कूलों में वर्दी का पालन करना चाहिए।

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तौसीफ
तौसीफ
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IIMC से पढ़ाई पूरी करने के बाद पांच वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति, गृह मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों पर खबरें करने के बाद अब करियर से जुड़े मुद्दों पर लिख रहा हूं। समाजसेवा में समय देना सुकून देता है।
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