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    ज्ञानवापी विवाद: मस्जिद पक्ष को झटका, हाई कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया
    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है

    ज्ञानवापी विवाद: मस्जिद पक्ष को झटका, हाई कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया

    लेखन आबिद खान
    Feb 02, 2024
    03:46 pm

    क्या है खबर?

    ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में हो रही पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

    मस्जिद समिति ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा-पाठ पर अतंरिम रोक की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।

    मामले में अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। कोर्ट ने तब तक मस्जिद समिति से अपील में संशोधन करने को कहा है।

    कोर्ट

    कोर्ट ने क्या कहा?

    कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा, "आपने जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने वाले 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है। सीधे 31 जनवरी वाले आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जबकि ये परिणामी आदेश है। जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी?"

    कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आपने इसे पूरक हलफनामे के जरिए सामने रखा है।

    सुरक्षा

    कोर्ट ने दिए इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश

    कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि वहां मौजूदा स्थिति क्या है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि कानून-व्यवस्था बनी हुई है।

    इसके बाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जगह को संरक्षित करने को कहा। साथ ही निर्देश दिया है कि संपत्ति को कोई नुकसान या वहां पर नया निर्माण नहीं होना चाहिए।

    बता दें कि पूजा शुरू होने के बाद ही परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

    झटका

    मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा था झटका

    इससे पहले मस्जिद समिति ने पूजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने मस्जिद समिति को हाई कोर्ट जाने को कहा था।

    आवेदन में समिति ने दलील थी कि पूजा के आदेश के तुरंत बाद प्रशासन जल्दबाजी में काम कर रहा है और जिला कोर्ट का आदेश पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करता है।

    जिला कोर्ट

    वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया था पूजा का अधिकार

    31 जनवरी को वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था।

    कोर्ट ने अपने आदेश में 7 दिन के भीतर पूजा शुरू करवाने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन ने उसी रात को पूजा करवा दी थी। इसके बाद अब तहखाने में दिन में 5 बार पूजा हो रही है।

    विरोधस्वरूप मुस्लिम पक्ष ने आज आसपास की दुकानों को बंद रखा है।

    तहखाना

    क्या है व्यास जी का तहखाना?

    ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 4 तहखाने हैं। इनमें से एक अभी व्यास परिवार के कब्जे में है, जो यहां सालों से पूजा करते आ रहा है। इसी के नाम पर इस तहखाने को व्यास जी का तहखाना कहा जाता है।

    ये तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई करीब 7 फुट और क्षेत्रफल 40 वर्ग फुट है। इसके ठीक सामने नंदी की मूर्ति है। यहां 1993 से पहले पूजा हुआ करती थी।

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