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अग्निपथ योजना: केवल मौजूदा अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल
अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं

अग्निपथ योजना: केवल मौजूदा अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल

लेखन आबिद खान
Nov 06, 2026
01:01 pm

क्या है खबर?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलावों की घोषणा की थी। अब इसे लेकर कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक, केवल मौजूदा अग्निवीरों को ही 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। यानी फिलहाल अग्निवीर की जो 9 नई बैच सेवा में हैं, वे 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पात्र होंगे। इन बैचों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है।

स्पष्टीकरण

नए सैनिकों के लिए बाद में की जाएगी समीक्षा

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में घोषित किए गए ये बदलाव केवल उन 9 बैचों तक ही सीमित हैं, जो पहले से सेवा में हैं।

नए सैनिकों के लिए नियमों की समीक्षा बाद में की जाएगी, जिसमें सशस्त्र बलों की 'समय और स्थान' जैसी जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा।

यानी जो नए अग्रिवीर भर्ती होना है, उनका कार्यकाल पहले की तरह 4 साल का ही होगा।

वर्तमान सैनिक

वर्तमान अग्निवीरों के लिए क्या बदला है?

वर्तमान अग्रिवीरों में से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। ये नियम पहले की तरह है।

बाकी 75 प्रतिशत, जो 4 साल बाद नौकरी छोड़ देते, उन्हें अब 2 साल का दूसरा कार्यकाल दिया जाएगा।

दूसरा कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें भी नियमित सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि, इसकी कोई संख्या स्पष्ट नहीं है। सैनिकों की सेवा में बने रहने की इच्छा, शारीरिक मानदंड और अनुशासनात्मक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा।

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वरिष्ठता

वरिष्ठता को लेकर क्या कहा गया है?

एक सवाल ये भी था कि क्या नियमित कैडर में 2 साल देरी से आने वाले 75 प्रतिशत सैनिक बाद के बैचों के उन लोगों से वरिष्ठ हो जाएंगे जो पहले भर्ती हुए थे?

सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अतिरिक्त 2 साल पूरे करने और नियमित सैनिक बनने के बाद, उनका रैंक सीधे उनके उन साथियों के बाद होगा जो 4 साल पूरे होने पर नियमित कैडर में शामिल हुए थे।

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वर्तमान अग्रिवीर

भविष्य में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए क्या नियम होंगे?

दिसंबर 2026 के बाद भर्ती होने वाले सभी अग्निवीरों का कार्यकाल पहले की तरह 4 साल का ही होगा।

अधिकारियों का कहना है कि सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर इन बैचों के लिए नियमों की समीक्षा की जाएगी।

यानी 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल वाली नई व्यवस्था पहले से सेवा दे रहे 9 बैचों पर लागू होती है। बाकी सभी का कार्यकाल फिलहाल के लिए 4 साल ही होगा।

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