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कांग्रेस सांसद और JNU प्रोफेसर बिमोल अकोईजाम को गिरफ्तारी से राहत, कोर्ट ने रोक लगाई
कांग्रेस सांसद और JNU प्रोफेसर बिमोल अकोईजाम को गिरफ्तारी से राहत

कांग्रेस सांसद और JNU प्रोफेसर बिमोल अकोईजाम को गिरफ्तारी से राहत, कोर्ट ने रोक लगाई

लेखन गजेंद्र
Nov 05, 2026
01:22 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर से कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर ए बिमोल अकोईजाम को गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में जबरदस्ती की कोई कार्रवाई न करे। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने कहा कि अगर अकोईजाम को गिरफ्तार करना है तो पुलिस को उन्हें 7 दिन का नोटिस देना होगा।

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि अकोईजाम का पिछला रिकॉर्ड साफ है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच चल रही है और पीड़ितों के बयान अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं क्योंकि JNU प्रशासन ने उनके नाम और जानकारी नहीं दी हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि जांच में सहयोग न करने की स्थिति में, दिल्ली पुलिस जरूरी निर्देशों के लिए कोर्ट से संपर्क करने के लिए आजाद है।

मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने रोकी है बर्खास्तगी

अकोईजाम 2024 में आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। वे JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफसर भी हैं।

मई में उन पर 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद JNU ने अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) से जांच करवाई और रिपोर्ट में अकोईजाम को दोषी बताते हुए 9 अक्टूबर को बर्खास्त कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 नवंबर को उनकी बर्खास्तगी को रोक दिया है। अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

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