मध्य प्रदेश: मंदिर में 7 वर्षीय बच्ची से रेप के दोषी को 30 साल की कैद
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर के अंदर 7 वर्षीय बच्ची से रेप करने के दोषी को 30 साल कैद की सजा सुनाई है।
NDTV के मुताबिक, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने आदेश दिया कि दोषी को उसकी 30 साल की वास्तविक सजा पूरी होने से पहले जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन किया है।
फैसला
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा
व्यक्ति के दोषी पाए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (AB) (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) के तहत मौत की सजा सुनाई थी।
इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोषी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही जेल में सजा काट चुका है, इसलिए उसकी सजा कम की गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
घटना
2018 में घटी थी घटना
NDTV के मुताबिक, 2018 में आरोपी व्यक्ति बच्ची को बहला-फुसलाकर एक मंदिर में ले गया था और वहां उसका रेप किया था।
वारदात को अंजाम देते समय आरोपी की उम्र 40 साल थी। पीड़ित बच्ची की दादी ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और रेप का मामला दर्ज कराया था।
घटना के बाद पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामला ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।