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राज कुंद्रा केस में गिरफ्तारी के डर से शर्लिन ने दायर की अग्रिम जमानत की याचिका
गिरफ्तारी से बचने के लिए शर्लिन ने दायर की याचिका

राज कुंद्रा केस में गिरफ्तारी के डर से शर्लिन ने दायर की अग्रिम जमानत की याचिका

Jul 28, 2021
10:07 am

क्या है खबर?

अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें प्रसारित करने के मामले में शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। शर्लिन उन सेलिब्रिटीज में शामिल थीं, जिन्होंने कुंद्रा पर संगीन आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस केस में शर्लिन को समन जारी किया था। अब उन्होंने इस केस में गिरफ्तारी की आशंका के चलते कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है।

बयान

गवाह के रूप में शर्लिन को दर्ज करवाना था बयान

शर्लिन को मुंबई पुलिस ने कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में एक गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। अब इस मामले में अभिनेत्री ने मुंबई सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट में अग्रमि जमानत की याचिका दायर की है। उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका के चलते यह कदम उठाया है। शर्लिन ने अपने वकील सिद्धेश बोरकर के माध्यम से अदालत को बताया है कि वह पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

सूचना

26 जुलाई को पेश होने के लिए जारी किया गया था समन

उन्होंने बताया कि वह पुलिस के पास जाने से पहले अदालत के आदेश से खुद को सुरक्षित रखना चाहती हैं। उनका मानना है कि उन्हें भी अन्य आरोपियों की तरह इस केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। शर्लिन को 26 जुलाई, 2021 को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश होने का समन जारी किया गया था। उन्हें व्हाट्सऐप के जरिए समन जारी किया गया था, जो 1,419 के तहत सेक्शन 160 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत आता है।

दलील

शर्लिन के वकील सिद्धेश ने रखी ये दलील

शर्लिन के वकील सिद्धेश ने जज सोनाली अग्रवाल के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। सरकारी वकील का कहना है कि पुलिस केवल शर्लिन का बयान रिकॉर्ड करना चाहती है। सिद्धेश ने कोर्ट के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल 2021 में हुई FIR के मुताबिक किसी भी चीज पर कमेंट नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि उन्हें FIR की कॉपी नहीं मिली है और न ही केस में लगाए गए आरोपों के बारे में पता है।

सूचना

2020 में साइबर सेल ने भी दर्ज किया था मामला

शर्लिन को 2020 में मुंबई पुलिस के साइबर सेल द्वारा दर्ज की गई FIR में आरोपी के रूप में पेश किया जा चुका है। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्हें मामले में 20 सितंबर, 2021 तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

बयान

मुझे एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले कुंद्रा हैं- शर्लिन

शर्लिन ने आरोप लगाया था कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले कुंद्रा हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए बयान में शर्लिन ने खुलासा किया था। मामले में कुंद्रा को पिछले साल अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी। अब बेल एप्लिकेशन पर अंतिम सुनवाई इसी महीने के अंत में होने वाली है। शर्लिन ने बताया था कि उन्हें हर प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपये की फीस मिलती थी। शर्लिन ने इस तरह के 15-20 प्रोजेक्ट किए थे।