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दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय के पक्ष में सुनाया फैसला, जानिए क्या है मामला 
ऐश्वर्या राय के पक्ष में आया फैसला (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aishwaryaraibachchan_arb)

दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय के पक्ष में सुनाया फैसला, जानिए क्या है मामला 

Sep 11, 2025
02:03 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से उनके व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन और फर्जी वेबसाइटों द्वारा उनके नाम और छवि के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की। ऐश्वर्या के वकील ने बताया कि अभिनेत्री की छवि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या के पक्ष में फैसला सुनाया है। आइए जानें अदालत ने क्या कहा।

फैसला

ऐश्वर्या की लोकप्रियता से फायदा नहीं उठा पाएंगे वेबसाइटें 

दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम, छवि या व्यक्तिगत गुणों का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उनकी निजता और सम्मानजनक जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए विभिन्न संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग या अन्य किसी तकनीक का इस्तेमाल कर अभिनेत्री की पहचान का दुरुपयोग न करें।

बयान

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने साफ कहा कि इस तरह का दुरुपयोग न केवल ऐश्वर्या को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा और साख पर भी गहरी चोट करता है। कोर्ट ने कहा, "व्यक्तित्व अधिकारों में यह शामिल है कि व्यक्ति अपनी छवि, नाम, समानता या अन्य गुणों का व्यावसायिक शोषण करने की अनुमति देगा या नहीं।" बता दें कि हाल ही में ऐश्वर्या के पति और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।