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अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा, व्यक्तित्व से जुड़े प्रतीकों के उपयोग पर रोक
अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली सुरक्षा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bachchan)

अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा, व्यक्तित्व से जुड़े प्रतीकों के उपयोग पर रोक

Sep 12, 2025
03:41 pm

क्या है खबर?

पिछले दिनों अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद अभिनेता अभिषेक बच्चन ने इसी सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कई वेबसाइटें उनके नाम और तस्वीरों का उनकी इजाजत के बिना गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिषेक के पक्ष में फैसला सुनाया है।

फैसला

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने अभिषेक के नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनाधिकृत रुप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए विभिन्न संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे AI, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग या अन्य किसी तकनीक का इस्तेमाल कर अभिषेक की पहचान का दुरुपयोग न करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व अधिकारों का अहम हिस्सा है और उसका उल्लंघन अस्वीकार्य है।

मांग

अभिषेक ने की थी ये मांग

अभिषेक ने जो याचिका दायर की थी, उसमें साफ किया गया था कि उनके नाम, तस्वीर आवाज या पहचान का किसी भी तरह से बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल तुरंत रोका जाए। इंटरनेट पर मौजूद ऐसे सारे लिंक हटाने की मांग की गई, जहां उनकी फर्जी तस्वीरें, वीडियो और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ने कोर्ट से यूट्यूब और गूगल को भी इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देशन देने की अपील की थी।