पंजाब: छात्र को अच्छी शिक्षा देने में असफल रहा स्कूल, वापस करनी होगी 50% फीस
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने पंजाब के कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल को एक पूर्व छात्र को 50 प्रतिशत फीस वापस करने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एक शिकायतकर्ता के बेटे को उचित शिक्षा देने में असफल रहा है। फोरम ने कहा कि यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एक अंतरराष्ट्रीय नाम वाले और प्रसिद्ध स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा एक सामान्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में असफल रहा।
स्कूल को दी 1.75 लाख रुपये फीस
HT की खबर के अनुसार शिकायतकर्ता प्रियंका ने इस साल 19 अप्रैल, 2019 को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि उनेहोंने अपने बेटे की शिक्षा के लिए स्कूल को 1.75 लाख रुपये फीस दी थी। इतनी फीस देने के बाद भी दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में उनका बेटे असफल रहा है। दूसरे प्राइवेट स्कूल का कहना है कि उनका बेटा टेस्ट पास नहीं कर पाया है।
रिपोर्ट कार्ड में दे रहा था अच्छा रिजल्ट
शिकायतकर्ता ने फोरम से कहा कि स्कूल के एडवर्टाइजमेंट को देखने और स्कूल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर विचार करने के बाद उसने अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उस स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराया था। लेकिन स्कूल अपने स्टेंडर्ड के अनुसार उनके बच्चे को उचित शिक्षा देने में असफल रहा है। इन्होंने कहा कि उनका बेटा तीन साल तक उसी स्कूल में पढ़ा और स्कूल रिपोर्ट कार्ड के अनुसार उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहता था।
एक महीने के भीतर वापस करनी होगी 50% फीस
नोटिस पर स्कूल की प्रिंसिपल सोनिया वालिया ने शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया और स्कूल के खिलाफ सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह क्षेत्र का प्रीमियम और प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका उद्देश्य उचित फीस के साथ छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करना है। दोनों पक्षों पर विचार करने के बाद फोरम ने स्कूल को एक महीने के भीतर तीन साल के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का 50 प्रतिशत वापस करने का निर्देश दिया है।
साथ ही देना होगा ये जुर्माना
मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 3,000 रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। फोरम के इस निर्देश से शिकायतकर्ता को काफी राहत मिलेगी।