
बीमा प्रीमियम पर 22 सितंबर से लगेगा शून्य GST, जानिए पहले कैसे उठाएं लाभ
क्या है खबर?
केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में GST दरों में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18 प्रतिशत GST पूरी तरह हटा दिया गया है। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। इसके साथ ही, पुनर्बीमा लागत पर भी GST की छूट दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से बीमा लेना आम लोगों के लिए आसान और सस्ता हो जाएगा।
तरीका
ग्राहकों को तुरंत राहत का तरीका
नई व्यवस्था भले ही 22 सितंबर से लागू हो रही है, लेकिन ग्राहकों को इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने साफ कर दिया है कि लोग अभी भी बिना GST चुकाए अपनी बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। हालांकि, कवरेज की तारीख 22 सितंबर से ही मानी जाएगी। यह तरीका ग्राहकों को पहले से ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का मौका देता है और बीमा खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
असर
बाकी चुनौतियां और असर
बीमा क्षेत्र में इस फैसले से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। कंपनियों का कहना है कि पुनर्बीमा लागत पर छूट तो मिल गई है, लेकिन कमीशन खर्च पर अब भी GST लागू रहेगा। इससे उद्योग में असंतुलन पैदा हो सकता है। वहीं, विश्लेषकों का मानना है कि अलग-अलग कंपनियों पर इस सुधार का असर अलग दिखाई देगा। कुछ कंपनियों को लागत और मार्जिन का दबाव झेलना पड़ सकता है, जबकि ग्राहकों के लिए यह राहत भरा कदम है।