RBI ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे खाताधारक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को पंजाब और महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड (PMC) बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। मुंबई में मुख्यालय वाले बैंक पर ये प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन के कारण लगाए गए हैं। नए प्रतिबंधों के तहत PMC के खाताधारक अपने खाते से केवल 1,000 रुपये निकाल पाएंगे। RBI के आदेशों के बाद बैंक के ग्राहकों में अफरा-तफरी मच गई और लोग बैंक की ब्रांचों में भागे। आइये, यह पूरी खबर जानते हैं।
बैंक पर लगे ये प्रतिबंध
बैंक पर प्रतिबंध लगने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोग ब्रांचों में पहुंचे और अपना पैसा निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ग्राहक 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाया। इन प्रतिबंधों के तहत PMC किसी भी प्रकार का लोन नहीं दे पाएगा, कोई निवेश नहीं कर पाएगा, पैसे जमा नहीं कर पाएगा, कोई पुराना भुगतान नहीं कर पाएगा। अगर बैंक को ऐसा करना हुआ तो उसे RBI से लिखित मंजूरी लेनी होगी।
प्रतिबंधों के साथ कामकाज जारी रखेगा बैंक
RBI ने बैंक से अपनी संपत्ति को बेचने, ट्रांसफर करने या दूसरे किसी प्रकार के समझौते में जाने से मना किया है। केंद्रीय बैंक के ये आदेश अगले छह महीने तक लागू रहेंगे। RBI ने कहा कि इन प्रतिबंधों को PMC का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बैंक इन प्रतिबंधों के साथ अपना काम जारी रखेगा। परिस्थितियां बदलने पर प्रतिबंध और इसकी अवधि में बदलाव भी किया जा सकता है।
PMC की देशभर में 137 ब्रांच
PMC की देश के सात राज्यों में कुल 137 ब्रांच हैं, जिनमें से 81 मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर इलाके में स्थित है। बैंक के कुल 51,601 सदस्य हैं। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में बैंक ने 99.69 करोड़ का फायदा दिखाया था। पंजाब और महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक की स्थापना 1984 में गुरचरण सिहं कोच्चर ने की थी। बैंक के कर्मचारियों की संख्या 1,814 है। एस वरियम सिंह 14 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं।