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    FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाए गए दोषी
    सैम बैंकमैन-फ्राइड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी पाए गए हैं (तस्वीर: एक्स/@nicksortor)

    FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाए गए दोषी

    लेखन बिश्वजीत कुमार
    Nov 03, 2023
    09:44 am

    क्या है खबर?

    क्रिप्टो एक्सचेंज फॉर्म FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी पाया गया है।

    न्यूयॉर्क की एक जूरी ने 2 नवंबर को एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए बैंकमैन-फ्राइड को ग्राहकों और निवेशकों के साथ करीब 10 अरब डॉलर (लगभग 832 अरब रुपये) की धोखाधड़ी के लिए दोषी पाया।

    इस दौरान बैंकमैन-फ्राइड ने अपना बचाव करते हुए दावा किया कि उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की है, लेकिन अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया।

    गिरफ्तार

    बैंकमैन-फ्राइड पिछले साल हुए थे गिरफ्तार

    मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में बैंकमैन-फ्राइड को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की सुनवाई करीब 1 महीने तक चली है।

    बता दें कि एक समय बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक थे और उनकी कंपनी भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी की एक्सचेंज कंपनी थी, लेकिन अब उनकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है।

    रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में अदालत बैंकमैन-फ्राइड को 110 साल की सजा सुना सकती है।

    मामला

    क्या है पूरा मामला?

    बैंकमैन-फ्राइड पर आरोप लगा था कि उन्होंने निवेशकों और कर्जदाताओं से झूठ बोलकर अरबों डॉलर चुरा लिए और उसे अपनी कंपनी में लगाया।

    इसके साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने इन पैसों से अपनी संपत्ति भी खरीदी, कुछ जगहों पर निवेश किया और राजनीतिक पार्टियों को चंदा भी दिया।

    जब उनकी कंपनी दिवालिया हुई तो 8 अरब डॉलर (लगभग 665 अरब रुपये) का बकाया था। इस मामले में बैंकमैन-फ्राइड के 3 दोस्त भी दोषी पाए गए हैं।

    सजा

    अगले साल सुनाई जाएगी सजा

    बैंकमैन-फ्राइड को 1 महीने से अधिक की सुनवाई के बाद धोखाधड़ी, धोखाधड़ी की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश सहित सभी 7 आरोपों में दोषी पाया गया है।

    न्यायाधीश लुईस कपलान की बेंच अगले साल 28 मार्च को इस मामले को लेकर सजा सुनाएगी।

    जानकारों का अनुमान है कि बैंकमैन-फ्राइड को अगले कई दशकों तक जेल में रहना पड़ेगा। हर मामले में उन्हें अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है।

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