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    कार में मॉडिफिकेशन कराने से पहले जानिए ये जरूरी बातें, परेशानी से बचेंगे 
    कार में मॉडिफिकेशन कराने से पहले जानिए ये जरूरी बातें

    कार में मॉडिफिकेशन कराने से पहले जानिए ये जरूरी बातें, परेशानी से बचेंगे 

    लेखन अविनाश
    Mar 17, 2023
    12:24 pm

    क्या है खबर?

    कई लोग अपनी कार को मॉडिफाई कराना पसंद करते हैं ताकि वह भीड़ से अलग दिखे। लोग गाड़ी का मॉडिफिकेशन उसकी खूबसूरती, फीचर्स और परफॉरमेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं।

    बता दें कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें कार में कुछ मॉडिफिकेशन प्रतिबंधित किए गए थे और कुछ को अनुमति दी गई थी।

    यदि आप भी अपनी कार को मॉडिफाई करवाने की योजना बना रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

    अनुमति

    मॉडिफिकेशन के लिए लेनी होगी RTO से अनुमति

    अगर गाड़ी का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से अनुमति लेनी होगी।

    आपके सबसे पहले RTO जाकर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना होगा। साथ ही इंजन बदलने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।

    इंजन में बदलाव के लिए एक शर्त और है कि पुराने और नए दोनों इंजन एक ही ईंधन पर चलते हों।

    मॉडिफिकेशन

    इस तरह के मॉडिफिकेशन हैं कानूनी

    आप अपनी कार के रंग, इंजन बेली, डिकल्स, विंग्लेट आदि में मामूली बदलाव कर सकते हैं। इस तरह के मॉडिफिकेशन से गाड़ी की मूल खासियत में कोई बदलाव नहीं होता और इसलिए इसकी अनुमति दी गई है।

    आप गाड़ी के टायर को भी बदल सकते हैं, लेकिन आप केवल ऐसे टायर ही लगवा सकते हैं जो उस मॉडल के टॉप वेरिएंट से मेल खाते हो। ऐसे टायर, जो गाड़ी के मॉडल में फिट नहीं होते उन्हें अवैध माना जाता है।

    रंग

    रंग बदलवाने के लिए भी लेनी पड़ेगी RTO से अनुमति

    आप कार के रंग को भी बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको RTO से अनुमति लेनी होगी।

    बता दें कि RTO से NOC के बाद ही आप अपनी कार को नया रंग दे सकते हैं।

    सबसे पहले आपको रजिस्टर सर्टिफिकेट (RC) बुक के साथ उस RTO में जाना होगा, जहां से आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई है। फिर RTO का अप्रूवल लेटर मिलने के बाद आप अपनी गाड़ी को पेंट करवा सकते हैं।

    शुल्क

    करना होगा मामूली शुल्क का भुगतान

    रंग बदलवाने के बाद आपको इसकी जानकारी RTO ऑफिस में देनी होगी। यहां अधिकारी आपकी RC में रंग का बदलाव दर्ज करेगा। आपको बता दें कि इसके लिए आपको सरकार द्वारा तय किये गए मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा।

    यह पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है और इसे पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ध्यान रहे कि कार के मॉडिफिकेशन के लिए हमेशा कानून द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया को पूरा करें।

    साइज

    डायमेंशन और फैंसी हॉर्न 

    अपनी गाड़ी को बेहतर डिजाइन देने के चक्कर में लोग अपनी कार का लुक ही बदल देते हैं, कई लोग तो गाड़ी को इतना मॉडिफाई कर देते हैं कि एक साधारण कार भी लग्जरी दिखने लगती है। आप कभी भी गाड़ी के डायमेंशन को नहीं बदल सकते हैं।

    कई बार लोग अपने कार या ट्रक में फैंसी हॉर्न लगवा लेते हैं। सायरन और प्रेशर हॉर्न अवैध संशोधन की लिस्ट में आते हैं। इनका इस्तेमाल गलत है।

    जानकारी

    न्यूजबाइट्स प्लस

    मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52(1) के अनुसार कंपनी की तरफ से दी जाने वाली सभी फीचर्स को बनाए रखना बेहद जरूरी है। नियम के तहत कार या बाइक में अतिरिक्त किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन गैर कानूनी है।

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