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    भारत में शुरू हुआ BH-सीरीज नंबरप्लेट का वितरण, जाने क्यों खास है यह

    भारत में शुरू हुआ BH-सीरीज नंबरप्लेट का वितरण, जाने क्यों खास है यह
    लेखन सोनाली सिंह
    Oct 31, 2021, 11:35 am 1 मिनट में पढ़ें
    भारत में शुरू हुआ BH-सीरीज नंबरप्लेट का वितरण, जाने क्यों खास है यह
    नए BH-सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क का जारी हुआ पहला नंबरप्लेट

    कुछ समय पहले ही सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन मार्क को लेकर एक बड़ा बदलाव किया था, जिसके तहत वाहनों को नया भारत सीरीज (BH-Series) टैग दिया गया था। अब इन नंबरप्लेटों को जारी करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि BH-सीरीज टैग के साथ आने वाले वाहन मालिकों को एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है।

    इन्हे मिला पहला BH-सीरीज नंबरप्लेट

    सरकार द्वारा जारी पहला BH-सीरीज नंबरप्लेट मुंबई के चेंबूर के रहने वाले रोहित सूते को मिला है। वे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। गौरतलब है कि नए रजिस्ट्रेशन की सुविधा देश के रक्षा कर्मी, केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) के कर्मचारी को मिली है। इसके अलावा यह निजी क्षेत्र की कंपनियां को भी मिल सकती है, जिनके चार या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं।

    क्या होता है BH-सीरीज मार्क?

    अपने वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH-Series) टैग को अप्लाई करने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। BH-सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क YY BH #### XX फॉर्मेट में होता है, जिसमें YY पहले रजिस्ट्रेशन के साल को दर्शाता है, BH भारत सीरीज के लिए कोड है, #### चार अंकों की संख्या होती है और XX दो अक्षर होते हैं। इस तरह गाड़ियों में लगे इस नंबर प्लेट से BH-सीरीज वाले वाहनों की पहचान होती है।

    इस तरह कर सकते हैं अप्लाई

    BH-सीरीज के रजिस्ट्रेशन मार्क को लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर अप्लाई करना होगा। इसमें सबसे पहले जहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस राज्य के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा। इसके बाद नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसके बाद एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क आपको सौंपा जाएगा। बाद में आप चाहें तो मूल राज्य से रोड टैक्स की वापसी के लिए एक आवेदन भी दाखिल कर सकते हैं।

    कितना लगेगा टैक्स?

    10 लाख रुपये से कम कीमत के गैर-परिवहन वाहनों पर आठ प्रतिशत मोटर वाहन टैक्स लगाया जाएगा। वहीं, 10 से 20 लाख रुपये के बीच के वाहनों पर उनकी कीमत का 10 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा । यदि आपके पास डीजल वाहन है तो अतिरिक्त दो प्रतिशत का टेक्स देना होगा। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को दो प्रतिशत की टैक्स छूट मिलेगी।

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