वाहन संबंधी दस्तावेजों की रिन्यूवल डेट बढ़ी, अब इस दिन तक होंगे मान्य
सड़क परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया है कि समाप्त हो चुके वाहन और चालक से संबंधित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये अवधि 30 सितंबर तक थी। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए 31 अक्टूबर से आगे कोई और विस्तार नहीं होगा। आइये जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।
किन पर लागू होगी यह समयसीमा?
31 अक्टूबर तक का समय उन दस्तावेजों पर लागू है जो पिछले साल 1 फरवरी को एक्सपायर हो गए थे। मंत्रालय ने कहा, "यह इस तरह का आखिरी विस्तार है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।" इसके अलावा अगर ये वैधता किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा समय के लिए दी गई है तो राज्य के बाहर पकड़े जाने पर कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
कोरोना की वजह से बढ़ा है समय
केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 तय की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के दौरान जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू कराने के खातिर सरकारी कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। इसलिए कार्यालयों में जमा हो रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने इनकी वैधता अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।
आठवीं बार बढ़ी हैं तारीख
कोविड-19 के दौरान दस्तावेजों के रिन्यू करने के लिए सरकार द्वारा इन तारीखों को आठवीं बार बढ़ाया गया है। इस तरह का पहला विस्तार 30 मार्च, 2020 को दिया गया था। बाद में तारीखों को 9 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद ये 24 अगस्त, 27 दिसंबर, 26 मार्च, 2021; 17 जून और 30 सितंबर तक बढ़ाए गए थे। इस तरह 31 अक्टूबर, 2021 को बढ़ाई गई तारीख आठवीं बार है।
इन चीजों के लिए नहीं बढ़ाई गई है तारीख
बीमा को ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है और कई PUC (पॉल्यूशन अंडर चेक) केंद्र हैं जहां पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को आसानी से रिन्यू किया जाता है, इसलिए सरकार ने कहा है कि वाहन मालिकों के पास अपडेटेड बीमा और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है।