NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / दुनिया की खबरें / #NewsBytesExplainer: अमेरिका में हजारों भारतीय-अमेरिकियों पर क्यों मंडरा रहा निर्वासन का खतरा?
    अगली खबर
    #NewsBytesExplainer: अमेरिका में हजारों भारतीय-अमेरिकियों पर क्यों मंडरा रहा निर्वासन का खतरा?
    अमेरिका में 2.50 लाख डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स' पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है

    #NewsBytesExplainer: अमेरिका में हजारों भारतीय-अमेरिकियों पर क्यों मंडरा रहा निर्वासन का खतरा?

    लेखन आबिद खान
    Jul 28, 2024
    05:58 pm

    क्या है खबर?

    अमेरिका में कानूनी अप्रवासियों के लिए बड़ी मुसीबत सामने आ गई है।

    करीब 2.50 लाख कानूनी अप्रवासियों के 21 साल से कम उम्र के बच्चों पर निर्वासन का खतरा है। इन्हें डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है और अब इन पर देश से निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है।

    इस मामले पर अमेरिका में राजनीति भी शुरू हो गई है।

    आइए जानते हैं डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कौन होते हैं और मामला क्या है।

    डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स

    कौन होते हैं डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स?

    माता-पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने वाले बच्चों को डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है।

    दरअसल, इन बच्चों के माता-पिता अस्थायी वर्क वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे होते हैं। कानूनन 21 साल की उम्र तक ये बच्चे अपने माता-पिता पर आश्रित रहते हैं, लेकिन 21 साल के बाद इन्हें स्वतंत्र माना जाता है।

    अगर 21 की उम्र से पहले ये स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो इन पर निर्वासन का खतरा नहीं होता है।

    एजिंग आउट

    प्रक्रिया को कहा जाता है 'एजिंग आउट'

    ये बच्चे जैसे ही वे 21 साल के हो जाते हैं तो बच्चे अपने माता-पिता के वीजा के माध्यम से प्राप्त अस्थायी कानूनी स्थिति की आयु से बाहर हो जाते हैं।

    ऐसे बच्चों को खुद की एक अलग अस्थायी या स्थायी नागरिकता या वीजा प्राप्त करना होता है। इस प्रक्रिया को एजिंग आउट कहा जाता है।

    जब तक ये ग्रीन कार्ड के लिए पात्र नहीं हो जाता, तब तक उसे इंतजार करना पड़ सकता है।

    परिभाषा

    कानून के हिसाब से किसे माना जाता है बच्चा?

    अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) के अनुसार, ऐसा शख्स, जो अविवाहित है और 21 वर्ष से कम आयु का है, उसे बच्चा माना जाता है।

    अगर कोई व्यक्ति बच्चे के रूप में वैध स्थायी निवासी (LPR) का दर्जा पाने के लिए आवेदन करता है, लेकिन ग्रीन कार्ड मिलने से पहले 21 साल का हो जाता है तो वह इमिग्रेशन प्रक्रिया के लिए अब बच्चा नहीं माना जाता है।

    संख्या

    कितने लोगों पर मंडरा रहा निर्वासन का खतरा?

    करीब 2.50 लाख ऐसे लोगों पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है, जिनमें से ज्यादातर अमेरिकी-भारतीय हैं।

    फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (NFAP) ने 2 नवंबर, 2023 तक के अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के आंकड़ों का अध्ययन किया था। इसमें सामने आया कि 10 लाख से अधिक भारतीय फिलहाल EB-1, EB-2 और EB-3 श्रेणियों में ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।

    पत्र

    43 सांसदों ने लिखा सरकार को पत्र

    43 सांसदों ने अमेरिकी प्रशासन से इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

    सांसदों ने लिखा, "ये युवा अमेरिका में पले-बढ़े हैं, अमेरिकी स्कूल प्रणाली में अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और अमेरिकी संस्थानों से डिग्री लेकर स्नातक होते हैं। हालांकि, ग्रीन-कार्ड के लिए लंबे समय तक लंबित रहने के कारण, स्वीकृत अप्रवासी याचिकाओं वाले परिवारों को अक्सर स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है।"

    सरकार

    मामले पर सरकार का क्या कहना है?

    व्हाइट हाउस ने इस मामले में पूरी तरह से रिपब्लिकन पार्टी को दोषी ठहराया है।

    व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने हाल ही में कहा था, "मैंने सीनेट में हुए द्विदलीय समझौते के बारे में बात की, जिसके तहत हमने तथाकथित डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स की मदद के लिए एक प्रक्रिया पर बातचीत की। मैंने इस मंच पर कई बार कहा है। दुख की बात है कि रिपब्लिकन ने इसे 2 बार खारिज कर दिया है।"

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    अमेरिका
    #NewsBytesExplainer
    वीजा

    ताज़ा खबरें

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित की गई NEET-PG 2025 की परीक्षा NEET
    स्पेस सूट किन चीजों से बनाए जाते हैं और उनका परीक्षण कैसे होता है? अंतरिक्ष
    कौन हैं लक्ष्मी मांचू, जो करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स' में आएंगी नजर? करण जौहर
    IPL 2025 में शानदार रहा जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन, जानिए उनके आंकड़े  मुंबई इंडियंस

    अमेरिका

    डोनाल्ड ट्रंप पर हमला: कौन हैं किंबर्ली चीटल और क्यों हो रही उनके इस्तीफे की मांग? डोनाल्ड ट्रंप
    अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने वाले की तस्वीर जारी, पहले विज्ञापन में आया था नजर डोनाल्ड ट्रंप
    डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले का अमेरिकी चुनावों पर क्या असर हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप
    ISKCON ने कहा- भगवान जगन्नाथ ने डोनाल्ड ट्रंप को बचाया; क्या है कहानी? डोनाल्ड ट्रंप

    #NewsBytesExplainer

    NDA में किस पार्टी को मिल सकता है कौन-सा मंत्री पद? भाजपा समाचार
    #NewsBytesExplainer: दम तोड़ रहे देश के सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर, क्या मल्टीप्लेक्स या OTT का है असर? बॉलीवुड समाचार
    #NewsBytesExplainer: क्या होता है खलनायक और एंटी-हीरो में अंतर? जानिए कौन था बॉलीवुड का पहला एंटी-हीरो शाहरुख खान
    #NewsBytesExplainer: जेपी नड्डा के बाद कौन होगा अगला भाजपा अध्यक्ष और कैसे चुना जाता है? भाजपा समाचार

    वीजा

    भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका जाना होगा आसान, वीजा नियमों में दी जाएगी ढील अमेरिका
    दो साल में 81 चीनी नागरिकों को दिया भारत छोड़ने का नोटिस- गृह राज्यमंत्री चीन समाचार
    दिल्ली: नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने किया हमला दिल्ली
    दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में पाकिस्तान नीचे, जानें भारत की क्या है स्थिति पासपोर्ट
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025