#NewsBytesExplainer: तोशखाना मामले में इमरान खान पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और अब आगे क्या?
क्या है खबर?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशखाना मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इमरान पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है।
इसके बाद इमरान को उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान अब 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
आइए समझते हैं कि तोशखाना मामले में अब तक कब-क्या हुआ।
मामला
सबसे पहले जानिए तोशखाना मामला क्या है?
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, नौकरशाहों और अधिकारियों को विदेशों से उपहारस्वरूप मिली वस्तुओं को सरकारी संपत्ति माना जाता है। इन वस्तुओं को सरकारी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होता है, जिसे तोशखाना कहा जाता है।
अगर उपहार की कीमत 10,000 रुपये से कम है तो उसे अपने पास रखा जा सकता है, वहीं अगर उपहार 10,000 से ज्यादा कीमत का है तो उसे 20 प्रतिशत कीमत देकर खरीदना होता है।
आरोप
इमरान पर क्या आरोप हैं?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018 में सत्ता में आए इमरान को विदेश यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इस दौरान इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में कुछ महंगे उपहारों को तोशखाने से खरीदा था और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया।
इन उपहारों में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंग का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और 4 महंगी घड़ियां शामिल थीं।
खुलासा
कैसे हुआ था तोशखाना मामले का खुलासा?
तोशखाना मामला अगस्त, 2022 में सामने आया था, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इमरान के खिलाफ मामला दायर किया था।
सरकार ने दावा किया था कि इमरान ने तोशखाने में रखे गए उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया और कुछ उपहारों को अवैध रूप से बेच दिया था। इसके बाद इमरान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सफाई पेश की थी।
कार्रवाई
मामले में इमरान पर क्या-क्या कार्रवाई हुई?
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस मामले में 21 अक्टूबर, 2022 को इमरान को झूठे बयान और गलत घोषणा करने का आरोपी पाया था।
इसके बाद आयोग ने इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि इस दौरान वह कोई सरकारी पद भी नहीं ले पाएंगे।
इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि मामला सुनवाई योग्य है। इमरान ने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट
हाई कोर्ट से नहीं मिली थी इमरान को राहत
मई में ट्रायल कोर्ट ने इमरान को इस मामले में दोषी पाते हुए केस चलाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद इमरान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हालांकि, दोनों ने कहा था कि वो ट्रायल कोर्ट का फैसला आने से पहले मामले में दखल नहीं दे सकते। बाद में एक शख्स ने अलग से याचिका दायर कर इमरान को मिले उपहारों की जानकारी मांगी थी।
आगे
मामले में अब आगे क्या होगा?
इमरान के पास फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का विकल्प है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद इमरान 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
अगर ऊपरी अदालत में ये फैसला कायम रहा तो इमरान के लिए मुश्किलें बढ़नी वाली है।
दूसरी ओर, खबर है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संसद भंग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान में इमरान के जेल में रहते हुए चुनाव होंगे।