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इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फिर बढ़ी मुश्किल, बच्चों में लत लगाने का आरोप
इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बच्चों को लत लगाने का मुकदमा दर्ज हुआ है

इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फिर बढ़ी मुश्किल, बच्चों में लत लगाने का आरोप

Feb 10, 2026
11:03 am

क्या है खबर?

दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजिल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसमें मेटा के इंस्टाग्राम और गूगल के यूट्यूब पर जानबूझकर बच्चों को उपयोग का आदी बनाकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस मुकदमे में पहले टिक-टॉक और स्नैपचैट का नाम भी शामिल था, लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया।

तर्क-वितर्क 

वादी-प्रतिवादियों ने दिए ये तर्क

मुकदमे की सुनवाई के दौरान मेटा के वकील पॉल श्मिट ने कहा कि ऐसी कोई लत नहीं होती या फिर लत शब्द सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है। दूसरी तरफ वादी पक्ष के मार्क लैनियर ने गूगल के आंतरिक दस्तावेज दिखाए, जिनमें यूट्यूब की तुलना कैसीनो से की गई थी। साथ ही मेटा के कर्मचारियों की बातचीत भी दिखाई, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि इंस्टाग्राम एक ड्रग की तरह है।

आरोप 

वादी पक्ष ने कंपनियों पर लगाया यह आरोप 

लेनियर ने कहा कि मेटा और यूट्यूब का सार्वजनिक रुख भले ही यह हो कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके आंतरिक दस्तावेज बिल्कुल अलग रुख दिखाते हैं। इनमें साफ तौर पर छोटे बच्चों को उनके लक्षित दर्शक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस मुकदमे के नतीजे कंपनियों के कारोबार और उनके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के इस्तेमाल को लेकर उनके रवैये पर गहरा असर डाल सकते हैं।

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