
#NewsBytesExplainer: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घटाई जिला न्यायाधीशों की ताकत, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे होगा फायदा?
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वहां के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता आदेश को रोकने के लिए न्यायाधीशों की शक्ति को सीमित कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया कि वे अपने आदेशों के दायरे पर पुनर्विचार करें। ट्रंप के लिए ये फैसला राहत देने वाला है, क्योंकि इससे ट्रंप के आदेशों को रोकने की अकेले जजों की क्षमता सीमित हो गई है। आइए पूरा मामला समझते हैं।
कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संघीय न्यायाधीशों के पास पूरे देश में किसी कानून या फैसले को रोकने की निषेधाज्ञा देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ये बात जन्मजात नागरिकता से जुड़े आदेश के संदर्भ में कही है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला न्यायाधीशों के पास ट्रंप प्रशासन के उस कार्यकारी आदेश के खिलाफ देशव्यापी स्थगन जारी करने का अधिकार नहीं है, जिसका उद्देश्य जन्म आधारित नागरिकता को समाप्त करना है।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, ट्रंप ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता खत्म करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वॉशिंगटन के संघीय न्यायाधीशों ने देशव्यापी स्थगन आदेश जारी कर दिए थे। इससे ट्रंप के कार्यकारी आदेश को लागू नहीं किया जा सका था, जिसे 20 फरवरी से लागू करने की योजना थी। ट्रंप ने इन आदेश को सीमित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
बयान
फैसले पर ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने फैसले को 'जबरदस्त जीत' बताते हुए कहा कि उनका प्रशासन इस बड़े और आश्चर्यजनक फैसले से बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि यह संविधान, शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन के लिए एक शानदार जीत है और संविधान को वापस लाने वाला है। वहीं, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि इस फैसले से पूरे देश में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को रद्द करने वाले दुष्ट न्यायाधीशों पर रोक लग जाएगी।
ताकत
फैसले से कैसे बढ़ेगी ट्रंप की ताकत?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब निचली अदालतें किसी आदेश के खिलाफ राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर पाएंगी। इसका असर कई विवादास्पद फैसलों पर पड़ेगा, जिन्हें ट्रंप प्रशासन आगे बढ़ाना चाहता है। इससे पहले विदेशी सहायता पर रोक, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वित्तीय सहायता में कटौती, सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की क्षमता और अप्रवासियों को देश से निकालने समेत कई मुद्दों पर निचली अदालतों ने रोक लगाई थी।
विशेषज्ञ
क्या कह रहे हैं जानकार?
इलिनोइस विश्वविद्यालय में विधि के प्रोफेसर स्टीवन श्विन ने AFP से कहा, "कोर्ट का फैसला सरकार के अवैध कार्यों पर लगाम लगाने की संघीय न्यायालयों की शक्ति को बहुत कमजोर करता है। इससे अमेरिकी प्रशासन को लाभ की स्थिति प्राप्त हो गई है, क्योंकि अब वह अदालतों से कई आदेशों पर आगे बढ़ने के लिए कह सकता है।" वकील पॉल रोसेनजवीग ने रॉयटर्स से कहा, "अदालत के फैसले ने न्यायिक निगरानी को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया है।"
नागरिकता
क्या है जन्मजात नागरिकता?
कानून के मुताबिक, फिलहाल अमेरिका की धरती पर जन्मे किसी भी व्यक्ति को अमेरिकी नागरिक माना जाता है। इनमें अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले माता-पिता से जन्मे बच्चे भी शामिल हैं। ट्रंप इसका विरोध करते रहे हैं। उन्होंने इसके खिलाफ एक आदेश जारी किया है। ये केवल उन बच्चों पर लागू होता है, जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं है।