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    पाकिस्तान: इमरान खान को 8 जून तक मिली जमानत, आतंकवाद के मामलों में आज सुनवाई
    इमरान खान को 8 जून तक मिली जमानत

    पाकिस्तान: इमरान खान को 8 जून तक मिली जमानत, आतंकवाद के मामलों में आज सुनवाई

    लेखन नवीन
    May 16, 2023
    01:30 pm

    क्या है खबर?

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 जून तक के लिए जमानत दे दी।

    सरकारी संस्थानों के खिलाफ दिए गए बयानों के लिए दर्ज मामलों में उन्हें ये जमानत दी गई है।

    इस बीच लाहौर हाई कोर्ट भी अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा से संबंधित मामलों में दायर उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।

    सुनवाई

    लाहौर हाई कोर्ट किस मामले में करेगा सुनवाई?

    9 मई की हिंसा के बाद खान के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के मामलों में लाहौर हाई कोर्ट आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले में कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी के आदेशों की प्रतियां संलग्न न करने पर आपत्ति जताई।

    इससे पहले सोमवार को खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे, जिन्हें अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में कोर्ट ने 23 मई तक अग्रिम जमानत दे दी है।

    याचिका

    इमरान खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने खान की याचिका पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की थी। इससे पहले खान के वकील ने कोर्ट के आदेशों का पालन करने का आश्वासन दिया था।

    फिलहाल खान 100 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी बुशरा को तोशखाना और अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में आरोपी बनाया गया है।

    जमानत

    इमरान को 6 मामलों में मिली है अंतरिम जमानत

    पिछले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख खान को उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर कमांडर लाहौर के घर में आग लगाने और हिंसा की अन्य घटनाओं के लिए दर्ज 6 मामलों में अंतरिम जमानत मिली थी।

    शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी के डर से खान ने खुद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर में घंटों बंद रखा था और वह शनिवार को अपने लाहौर स्थित घर लौट आए थे।

    राहत

    पाकिस्तान की संसद में CJP के खिलाफ प्रस्ताव पास 

    सोमवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) ने खान की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में कथित कदाचार को लेकर पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बांदियाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।

    दरअसल, CJP बांदियाल ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध बताया था, जिसे लेकर अन्य पार्टियों ने विरोध जताया है।

    इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 17 मई तक रोक लगा दी थी।

    मामला

    अल-कादिर ट्रस्ट मामले में फंसे हैं इमरान 

    1 मई को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर लिया था।

    इमरान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ समझौते के जरिए गैरकानूनी आर्थिक लाभ अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके दो करीबी सहयोगी, जुल्फिकार बुखारी और बाबर अवान भी आरोपी हैं।

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