पाकिस्तान: इमरान खान को तोशखाना मामले में बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई
क्या है खबर?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रमुख इमरान खान को तोशखाना मामले में बड़ी राहत मिली है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले में इमरान की दोषसिद्धि और 3 वर्ष जेल की सजा पर रोक लगा दी है, हालांकि अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
मामले में इमरान 5 अगस्त को दोषी करार किए गए थे और निचली कोर्ट के फैसले खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
फैसला
सजा पर रोक का कारण बाद में बताएगा हाई कोर्ट
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायाधीश तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने अपने संक्षिप्त फैसले में कहा कि वह इमरान की सजा पर रोक लगाने के कारणों के बारे में विस्तार से बाद में बताएंगे।
जियो न्यूज के मुताबिक, इमरान को जमानत के लिए एक लाख पाकिस्तानी रुपये का मुचलका जमा करने का निर्देश भी दिया गया है।
हाई कोर्ट ने इमरान की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामला
इसलिए जेल से बाहर नहीं आएंगे इमरान
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित अटक जेल में सजा काट रहे इमरान तोशखाना मामले में राहत मिलने के बावजूद फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
दरअसल, पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने हाल ही में इमरान को जेल में बंद रहने के दौरान ही साइफर केस में भी गिरफ्तार किया था।
साइफर केस में इमरान पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 का उल्लंघन करते हुए वर्गीकृत और गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का दुरुपयोग करने का आरोप है।
सजा
5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे इमरान खान
इस्लामाबाद के अतिरिक्त और सत्र कोर्ट के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को तोशखाना मामले में इमरान को दोषी करार दिया था, जिसके बाद लाहौर के जमान पार्क स्थित घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
कोर्ट ने उन्हें 3 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी और 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
बता दें कि दोषी करार होने के बाद इमरान सक्रिय राजनीति से 5 वर्ष के लिए अयोग्य भी हो गए थे।
बयान
शहबाज शरीफ ने की हाई कोर्ट के फैसले की निंदा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की निंदा की है।
उन्होंने कहा कि इमरान की सजा पर केवल रोक लगी है और उसे खत्म नहीं किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'फैसला आने से पहले हर कोई जानता था कि क्या होने वाला है, इसलिए यह न्यायपालिका के लिए चिंता का क्षण होना चाहिए।'
दूसरी तरफ PTI के कार्यकर्ता फैसले को लेकर जश्न मना रहे हैं।
मामला
क्या है तोशखाना मामला?
इमरान पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान विदेशी सरकारों से मिले बेशकीमती उपहारों में से कुछ को अपने पास रखने या बेचने का आरोप है। ये सभी उपहार पाकिस्तान सरकार की संपत्ति होते हैं, जिन्हें तोशखाने में रखा जाता है।
इमरान ने कार्यकाल के दौरान मिले उपहारों की जानकारी का खुलासा करने से भी मना कर दिया था और कहा था कि ऐसा करने से अन्य देशों के साथ संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
खुलासा
न्यूजबाइट्स प्लस
तोशखाना मामला अगस्त, 2022 में सामने आया था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इमरान के खिलाफ मामला दायर किया था।
सरकार ने दावा किया था कि इमरान ने तोशखाने में रखे गए उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया और कुछ उपहारों को अवैध रूप से बेच दिया था।
इसके बाद चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए इमरान के किसी भी सार्वजनिक पद को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।