अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दोनों के खिलाफ ये वारंट गाजा में युद्ध अपराधों के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा ICC ने हमास के नेता मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी इसी तरह का वारंट जारी किया है। यह पहली बार है, जब ICC ने किसी लोकतांत्रिक देश के नेताओं के खिलाफ इस तरह के वारंट जारी किए हैं।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, "चैंबर ने 2 व्यक्तियों- श्री बेंजामिन नेतन्याहू और श्री योव गैलेंट के लिए मानवता के विरुद्ध अपराध और 8 अक्टूबर, 2023 से कम से कम 20 मई, 2024 तक किए गए युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि गैलेंट और नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा पट्टी में नागरिक आबादी को अस्तित्व के लिए आवश्यक वस्तुओं से वंचित किया, जिसमें भोजन, पानी, दवा, चिकित्सा, ईंधन और बिजली शामिल हैं"।
दाइफ के खिलाफ क्यों जारी किया गया वारंट?
ICC ने कहा, "हमने सर्वसम्मति से दाइफ के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों और इजरायल और फिलिस्तीन के क्षेत्र में किए गए युद्ध अपराधों के लिए कम से कम 7 अक्टूबर 2023 से वारंट जारी करने का फैसला किया है।" इन अपराधों में इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दागना और 7 अक्टूबर को हमला करना शामिल है, जिसमें 1,000 से अधिक इजरायली मारे गए थे। इजरायल का दावा है कि उसने इसी साल जुलाई में दाइफ को मार गिराया है।
इजरायल ने की फैसले की निंदा
इजरायल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने फैसले की निंदा करते हुए गाजा पर इजरायल हमले को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपनी जिंदगी की लड़ाई बताया। इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लेबरमैन ने भी 'एक्स' पर लिखा, 'यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दोहरे मापदंड और पाखंड को दर्शाता है। इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए माफी नहीं मांगेगा और बिना किसी समझौते के आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।'
क्या गिरफ्तार किए जाएंगे नेतन्याहू?
इसकी संभावनाएं बेहद कम हैं। ICC के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है। यह केवल उन देशों के भीतर से आरोपियों को गिरफ्तार कर सकता है, जिन्होंने इसे स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजरायल इस समझौते में शामिल नहीं है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के 2 संभावित तरीके हैं। पहला- उन्हें प्रत्यर्पित किया जाए और दूसरा- ICC के किसी सदस्य देश में गिरफ्तार किया जाए। हालांकि, ये व्यावहारिक तौर पर लगभग असंभव है।
न्यूजबाइट्स प्लस
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की नींव 17 जुलाई, 1998 में रोम में हुई संधि के वक्त रखी गई थी। 1 जुलाई, 2002 को यह संधि आधिकारिक तौर पर लागू हुई। ICC नरसंहार के अंतरराष्ट्रीय अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करता है। डेमोक्रिट रिपब्लिक ऑफ कांगो के थॉमस लुबांगा ICC द्वारा दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है और फिलहाल 123 देश इसके सदस्य हैं।