पाकिस्तान: इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 साल की जेल
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, तोशाखाना मामले में दंपति को कठोर जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि इस मामले में 5 अगस्त, 2023 को इस्लामाबाद के एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और अगले 5 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
खान और बीबी 10 साल सार्वजनिक पद नहीं संभाल सकेंगे
रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने इस मामले पर सुनवाई की। फैसले के अनुसार, 10 सालों तक यह दंपति किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो सकती है और प्रत्येक पर 78.7 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि बुशरा बीबी आज कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। कोर्ट में खान की ओर से वकील लतीफ खोसा और उमैर नियाज़ी दलील दे रहे थे।
खान ने अयोग्यता को दी चुनौती
खान ने तोशखाना मामले में अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई जल्द ही न्यायाधीश शाहिद बिलाल हसन की अध्यक्षता वाला पैनल करेगा, जिसमें न्यायमूर्ति शम्स महमूद, न्यायमूर्ति शाहिद करीम, न्यायमूर्ति शेहराम सरवर चौधरी और न्यायमूर्ति जवाद हसन शामिल होंगे। 5 अगस्त, 2023 को तोशखाना मामले में इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान को दोषी करार दिया और अगले 5 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
क्या है तोशाखाना मामला?
इमरान खान पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान विदेशी सरकारों से मिले बेशकीमती उपहारों में से कुछ को अपने पास रखने या बेचने का आरोप है। यह सभी उपहार पाकिस्तानी सरकार की संपत्ति होते हैं, जिन्हें तोशखाने में रखा जाता है। इमरान ने कार्यकाल के दौरान मिले उपहारों की जानकारी का खुलासा करने से भी मना कर दिया था और कहा था कि ऐसा करने से अन्य देशों के साथ संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
इमरान पर उपहारों को बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018 में सत्ता में आए इमरान को विदेश यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इस दौरान इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में कुछ महंगे उपहारों को तोशखाने से खरीदा था और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। इन उपहारों में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंग का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और 4 महंगी घड़ियां शामिल थीं।
आम चुनावों से पहले PTI की बढ़ी मुश्किलें
तोशाखाना मामले में ये फैसला आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गठित पाकिस्तान के एक स्पेशल कोर्ट द्वारा इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद आया है। इसका असर 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों पर पड़ सकता है क्योंकि इमरान और अन्य नेताओं को सजा सुनिश्चित हुई तो PTI पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।