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    #NewsBytesExplainer: पाकिस्तान में 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव, कैसे होता है चयन?
    पाकिस्तान में 9 मार्च को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है

    #NewsBytesExplainer: पाकिस्तान में 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव, कैसे होता है चयन?

    लेखन आबिद खान
    Feb 25, 2024
    06:58 pm

    क्या है खबर?

    पाकिस्तान में विवादों के बीच हुए आम चुनावों के बाद अब राष्ट्रपति चुनावों की बारी है। 9 मार्च को पाकिस्तान में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है।

    अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी चुनाव आयोग (ECP) 9 मार्च को देश में राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए तैयार है। इसके 2 दिन बाद संसद के आधे सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

    आइए जानते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है।

    तरीका

    कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव?

    भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी राष्ट्रपति का चयन सीधे आम मतदाता नहीं करते हैं। जनता संसद के निचले सदन और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। फिर इन दोनों सदनों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं।

    संसद के सदस्य एक वोट देते हैं, जबकी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के मत की गणना अलग तरीके से की जाती है। बता दें कि पाकिस्तान में 4 प्रांतीय विधानसभा हैं।

    मतदान

    कैसे वोट देते हैं संसद सदस्य?

    4 प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग-अलग तरीके से मतदान का अधिकार मिला है।

    सबसे छोटी विधानसभा बलूचिस्तान के सभी 65 सदस्यों के पास एक-एक वोट देने का अधिकार है, वहीं सबसे अधिक सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा के हर सदस्य के एक वोट का छठा हिस्सा गिना जाता है।

    इसी तरह सिंध विधानसभा में एक वोट लगभग 4 वोटों के बराबर और खैबर पख्तूनख्वा में 2 के बराबर होता है।

    योग्यता

    कौन बन सकता है राष्ट्रपति?

    पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, केवल एक मुस्लिम, जिसकी उम्र कम से कम 45 साल हो और जो नेशनल असेंबली का सदस्य बनने के योग्य हो, को ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है।

    यह शख्स संसद या प्रांतीय विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो उसे पदभार ग्रहण से पहले संसदीय सीट से इस्तीफा देना होता है।

    सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है।

    शक्तियां

    राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं?

    पाकिस्तानी राष्ट्रपति की शक्तियां भी मोटे तौर पर भारत के राष्ट्रपति की तरह ही होती है। वो पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है और संसदीय फैसलों पर अंतिम मुहर लगाता है।

    प्रधानमंत्री की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेनाओं के प्रमुख और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के पास मौत की सजा को माफ करने प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को भंग करने का भी अधिकार होता है।

    उम्मीदवार

    कौन हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार?

    बता दें कि पाकिस्तान में हाल ही में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने गठबंधन सरकार बनाने का फैसला लिया है।

    इसके तहत शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और आसिफ जरदारी देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। जरदारी इससे पहले भी 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति रहे हैं। संख्याबल के हिसाब से जरदारी की जीत लगभग तय है।

    जरदारी

    कौन हैं जरदारी?

    आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी राजनेता हकीम अली जरदारी के बेटे हैं। 26 जुलाई, 1955 को जन्में जरदारी ने पाकिस्तान में ही पढ़ाई की और 1983 में नवाबशाह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।

    1987 में जरदारी ने पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से शादी की। कथित तौर पर वे सरकार से जुड़े ठेके दिलाने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन मांगते थे, इसलिए उन्हें 'मिस्टर 10 परसेंट' कहा जाने लगा।

    प्लस

    न्यूजबाइट्स प्लस 

    वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अल्वी पाकिस्तान के इतिहास में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मात्र चौथे राष्ट्रपति हैं। अल्वी का कार्यकाल बीते साल सितंबर में ही पूरा हो गया था, लेकिन नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया है।

    अल्वी से पहले चौधरी फजल इलाही, (1973 से 1978), आसिफ अली जरदारी (2008 से 2013) और ममनून हुसैन (2013 से 2018 तक) राष्ट्रपति रहे हैं।

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