पन्नू की हत्या की साजिश: चेक गणराज्य सुप्रीम कोर्ट ने निखिल गुप्ता का अमेरिकी प्रत्यर्पण रोका
खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में चेक गणराज्य की सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसलों को बदलते हुए अमेरिका को झटका दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की साजिश में वांछित भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के अमेरिकी प्रत्यर्पण को रोक दिया है। प्रत्यर्पण की मंजूरी निचली कोर्ट द्वारा दी गई थी। राजधानी प्राग में संवैधानिक न्यायालय ने 30 जनवरी, 2024 को अपना अंतरिम फैसला सुनाया था।
निखिल गुप्ता ने 19 जनवरी, 2024 को दी थी निचली कोर्ट के आदेशों को चुनौती
रिपोर्ट के मुताबिक, निखिल गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में निगम कोर्ट द्वारा 23 नवंबर, 2023 के फैसले और प्राग हाई कोर्ट के 8 जनवरी, 2024 के फैसलों को 19 जनवरी, 2024 को चुनौती दी थी। दोनों कोर्ट की ओर से निखिल गुप्ता के लिए अमेरिका के प्रत्यर्पण अनुरोध की स्वीकार्यता पर फैसला सुनाया था। चेक न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता मार्केटा एंड्रोवा ने बताया कि अंतरिम निर्णय का मतलब है कि न्याय मंत्री फिलहाल प्रत्यर्पण-इनकार पर निर्णय नहीं ले सकते।
क्या है मामला?
अमेरिका का दावा है कि उसने पन्नू को अमेरिका में मारने की साजिश को नाकाम किया, जिसमें गुप्ता शामिल थे। अमेरिका का आरोप है कि पूरी साजिश में एक उच्चस्तरीय भारतीय अधिकारी भी शामिल था। हालांकि, उसने कोई सबूत नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अमेरिका सबूत देता है तो वो जांच को तैयार हैं। बता दें कि गुप्ता को जून, 2023 को प्राग में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी सरकार उनका प्रत्यर्पण मांग रही है।